राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब बिना अनुमति के वीडियो बनाना, फोटोग्राफी करना या बच्चों का इंटरव्यू लेना आसान नहीं होगा। शिक्षा विभाग के नए आदेश के अनुसार, अब किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्कूल प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।