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नाबालिग से रेप के 2 अलग-अलग मामले, एक केस में कोर्ट ने दी उम्रकैद तो दूसरे मामले में आरोपी को 20 साल जेल

Rape Case: बीते साल 18 सितंबर को दर्ज एक मामले में आरोपी को उम्रकैद और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जबकि 16 मई 2023 को दर्ज एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष कारावास और 48 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

नाबालिग से रेप के 2 अलग-अलग मामले, एक केस में कोर्ट ने दी उम्रकैद तो दूसरे मामले में आरोपी को 20 साल जेल

Jhalawar News: झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के 2 मामलों में अलग-अलग सजा सुनाई. बीते साल 18 सितंबर को दर्ज एक मामले में आरोपी को उम्रकैद और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जबकि 16 मई 2023 को दर्ज दुष्कर्म (Rape) के मामले में आरोपी को 20 वर्ष कारावास और 48 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. आजीवन कारावास की सजा पाने वाले आरोपी के एक साथी को 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना और 2 अन्य आरोपियों को आईटी एक्ट (IT Act) के तहत दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. 

रेप के बाद सोशल मीडियो पर शेयर कर दिया था वीडियो

विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 18 सितंबर 2023 को पीड़िता ने बकानी थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह इलाज करवाने के लिए बकानी अस्पताल में गई थी. अस्पताल से बाहर आते समय दोषी मिला और बहला-फुसलाकर जबरन बाइक पर बैठाकर जंगल में ले गया. वहां पर रेप की वारदात को अंजाम दिया. उसके एक साथी बालचन्द ने वीडियो रिकॉर्ड किया और अन्य साथियों ने सोशल मीड़िया पर शेयर किया. इसके बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

पिछले साल 16 मई के मामले में आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा 

एक अन्य मामले में पॉक्सो कोर्ट-1 के विशिष्ट जज ने रेप के मामले में आरोपी को गुरुवार को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी बालिका को बहला फूसलाकर अपने साथ ले गया था और दो महीने तक अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर उसके साथ रेप किया. इस पर पीड़िता के पिता ने महिला थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई. इसके बाद पुलिस ने बालिका को दस्तयाब किया और आरोपी को 16 मई 2023 को गिरफ्तार किया. तभी से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में था. सरकार की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक ने 16 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए. जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. इस पर पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी अनुशंसा की.

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