
Rajasthan News: राजस्थान के सीकर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने एक 17 साल की नाबालिग लड़की से रेप और अपहरण के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट के जज नीरज कुमार भारद्वाज ने आरोपी शाहरुख को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर सख्ती बरतने की मिसाल बन गया है.
जानें क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, 21 नवंबर 2023 को नाबालिग लड़की के पिता ने सीकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि उनकी 17 साल की बेटी 20 नवंबर 2023 को सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और मामले की जांच के दौरान नाबालिग को बरामद कर लिया. जांच में पता चला कि आरोपी शाहरुख ने लड़की का अपहरण कर उसे गुजरात ले गया था, जहां उसने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया.
पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. अभियोजन पक्ष ने मामले को मजबूती से पेश करते हुए 23 दस्तावेजी साक्ष्य और 15 गवाह कोर्ट में पेश किए.विशिष्ट लोक अभियोजक नागरमल कुमावत ने बताया कि पुलिस ने जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी और सभी सबूतों को कोर्ट के सामने रखा. इन साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया.
आजीवन कारावास में रहेगा आरोपी
जज नीरज कुमार भारद्वाज ने अपने फैसले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के प्रति कोर्ट की सख्ती को दर्शाता है. 1.10 लाख रुपये के जुर्माने से पीड़िता को न्याय और आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है.