Elvish Yadav Sent 14 Days Judicial Custody: बिग बॉस ओटटी विनर बनकर घर-घर पहुंचे यूट्यूबर एल्विश यादव पर बुरी तरह मुश्किलों से घर गए हैं.नोएडा पुलिस ने रेप पार्टी में सांपों का जहर के इस्तेमाल की पुष्टि के बाद रविवार को एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया. जयपुर एसएसल में भेजे गए सैंपल रिपोर्ट में कोबारा के करैट प्रजाति के सांप के जहर की पुष्टि हुई है. नोएडा पुलिस ने बीते साल पीपल फॉर एनिमल के गौरव गुप्ता की शिकायत पर सेक्टर-49 पुलिस ने एल्विश और पांच सपेरों के खिलाफ केस दर्ज किया था.
गौरतलब है नोएडा पुलिस ने 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंकेट हाल में छापा मारकर 4 सपेरों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और 9 सांप और उनका ज़हर बरामद किया है. आरोप है की एल्विश यादव रेप पार्टी के लिए सांपों के जहर का इंतजाम करते थे और सांपों का इस्तेमाल अपने वीडियो शूट के लिए भी करते थे.
चौतरफा घिरे एल्विश यादव को कोर्ट ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन पर नोएडा में रेव पार्टी, विदेशी लड़कियां, सांप का जहर समेत एक यूट्यूबर से मारपीट करने का आरोप लगा है. नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और अगर यह साबित हो गया तो एल्विश को बड़ी सजा तक हो सकती है.
उल्लेखनीय है एल्विश यादव द्वारा यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो को देखकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने शिकायत दर्ज कराई थी. मेनका गांधी की एनजीओ पीएफए की टीम ने नाम पहचान छिपाकर एल्विश यादव को फोनकर सांप और उनका ज़हर मुहैया कराने के लिए कहा था.
आरोप है कि एल्विश यादव सांपों का इस्तेमाल अपने वीडियो बनाने में और उनके ज़हर की सप्लाई रेव पार्टियों के लिए करते थे. पीएफए की चेयरपर्सन मेनका गांधी की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने नोएडा में चल रही रेव पार्टी में छापेमारी की और बरामद सांप, सपेरे और उनके जहर को जांच के लिए भेज कर मामले की जांच के लिए एक 2 सदस्यीय कमेटी बना दी थी.
एनडीपीएस ऐक्ट में 20 वर्ष तक सजा का प्रावधान
सांपों का जहर सप्लाई करने और विष का कारोबार करने के आरोप में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कई धाराएं बढ़ाई हैं.इनमें एनडीपीएस 8, 20, 27, 27ए, 29, 30, 32 शामिल है. कानून के जानकार कहते हैं कि अगर उक्त धाराओं में एल्विश यादव दोषी पाए जाते;हैं तो उन्हें 20 साल तक की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
क्या है एनडीपीएस ऐक्ट?
नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (एनडीपीएस) के तहत ऐसा व्यक्ति जो उत्पादन, विनिर्माण, खेती, कब्जा, ब्रिकी, खरीद या किसी भी नशीली दवाई का सेवन करता है, उस पर यह एक्ट लगाया जाता है. एल्विश के खिलाफ जिस थाना प्रभारी ने केस दर्ज किया, उसे कुछ समय बाद ही हटा दिया गया था.
मेनका गांधी की शिकायत पर कार्रवाई
भाजपा सांसद व पीएफए चेयरपर्सन मेनका गांधी ने एल्विश यादव की सांपों के जहर की सप्लाई में संलिप्तता का आरोप लगाया था और तुरंत उसकी गिरफ्तारी की तुरंत मांग की थी. राजस्थान पुलिस ने गत 4 नवंबर को एल्विश से कोटा में पूछताछ के लिए रोका भी था, लेकिन तब नोएडा पुलिस ने राजस्थान पुलिस से कहा था कि एल्विश अभी वांछित नहीं है.
सपेरों की गिरफ्तारी से पूरा राज खुला
पीपल फॉर एनिमल के गौरव गुप्ता की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने एल्विश और पांच सपेरों के खिलाफ केस दर्ज किया था. गिरफ्तारी के वक्त सपेरों के पास से पांच कोबरा 9 सांप और 20 एमएल सांपों का जहर भी बरामद हुआ था. परीक्षण के दौरान पता चला था कि बरामद सांपों का जहर निकाला जा चुका था. एक वीडियो एलबम में एल्विश सांपों के साथ दिखा था.
कौन हैं गौरव गुप्ता, जो एल्विश के खिलाफ दर्ज कराएंगे केस
एल्विश यादव द्वारा रेव पार्टी में सांप का जहर इस्तेमाल करने का खुलासा करने वाले पीएफए के पदाधिकारी गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जाहिर किया है. वहीं, गाजियाबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि एल्विश यादव ने एक वीडियो पोस्ट में उन्हें धमकी दी है, वह उसके खिलाफ कोर्ट से केस दर्ज कराएंगे.
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