
2000 Rupees Note Exchange: बंद हुए 2000 के नोट को अब किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन में अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इसे 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कराने के लिए कहा था. इसके बाद डेडलाइन को 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया गया. लेकिन, अगर अभी भी किसी वजह से आप अभी तक इस नोट को जमा नहीं करा पाए हैं तो आपको यकीनन मौका मिल सकता है. अब भी नोट जमा कराया जा सकता है.
अच्छी बात ये है कि बचे हुए नोट रद्दी नहीं हुए हैं. बस इनका इस्तेमाल किसी ट्रांजैक्शन में नहीं किया जा सकता,लेकिन, बदला जा सकता है.आरबीआई ने पहले ही ऐलान किया था कि डेडलाइन खत्म होने के बाद नोटों को बदलने की सुविधा बैंकों में नहीं मिलेगी. ₹2000 का नोट कैसे ओर कहां जमा करवा सकते हैं? हालांकि, आरबीआई ने छूट दी थी कि रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में इन नोटों को डेडलाइन खत्म होने के बाद भी जमा कराया जा सकेगा. यहां के लिए विंडो अभी भी ओपन है, इसके अलावा आप डाकघर के जरिए भी अपने बचे हुए 2000 रुपए के नोट RBI कार्यालय भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने जिले के मुख्य डाकघर में जाना होगा.
डाक घर में फॉर्म भर कर बदलवा सकते हैं नोट
2000 का नोट अभी भी वैध है. ऐसा नहीं है कि वह रद्दी हो गया है,केवल उसको ट्रांजैक्शन से बाहर किया गया है. कोई भी ऐसा व्यक्ति चिंता में ना रहे जिसके पास अभी भी 2000 का नोट किसी कारणवश रह गया है, वह व्यक्ति मुख्य डाक घर पर जाकर एक छोटा सा फॉर्म भरे और उसमें अपने बैंक खाते की जानकारी के साथ अपना आधार और पैन नंबर की कॉपी लगाएं.
डाकघर के एक कर्मचारी ने बताया कि, कि उस व्यक्ति को इस सारी प्रक्रिया के चार्ज भी देने होंगे. इसके बाद डाकघर के कर्मचारी द्वारा इस फार्म के साथ व्यक्ति द्वारा दिए गए नोटों को लिफाफे में बंद करके उसके सामने सील किया जाएगा और रजिस्ट्री द्वारा उसे आरबीआई तक पहुंचाया जाएगा. इसके बाद आरबीआई द्वारा 10 से 15 दिनों में व्यक्ति के खाते में पैसे भेज दिये जाते है. आप को बतादें कि यह प्रक्रिया भारत के सभी जिला मुख्य डाकघर में उपलब्ध है.