Income Tax Filing 2024: आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा आज खत्म हो रही है. सरकार ने करदाताओं से जुर्माने से बचने के लिए आज अपना रिटर्न जमा करने का आग्रह किया गया है. आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने के लिए 31 जुलाई की समय सीमा तय की थी.
सीए चिराग चौहान के अनुसार, समय सीमा से पहले आईटीआर दाखिल करने में विफल रहने पर इस साल "गंभीर परिणाम" हो सकते हैं.
- अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो देरी से ITR भरने पर सिर्फ 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.
- अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो देरी से ITR भरने पर जुर्माना ₹5,000 तक हो सकता है.
रखें इन बातों का ध्यान
यदि आपने पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, तो ITR भरने की समय सीमा चूकने से इसके लाभों को खोना पड़ सकता है. इसके अलावा अगर आप समय सीमा चूक जाते हैं, तो आप ऑटोमैटिक रूप से नई कर व्यवस्था - डिफ़ॉल्ट विकल्प - में स्थानांतरित हो जाएंगे.
पुरानी कर व्यवस्था -निवेश और विशिष्ट आय- के लिए कई कटौतियां और छूट प्रदान करती है. जबकि नई व्यवस्था ये लाभ प्रदान नहीं करती है, जिससे संभावित रूप से अधिक कर लग सकते हैं. नई व्यवस्था पर स्विच करने से आपकी कर देनदारी बढ़ सकती है, और आपको बकाया कर राशि पर ब्याज भी देना पड़ सकता है.
पेनाल्टी से कैसे बचें?
अगर आपको टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है और सिर्फ रिफंड लेने के लिए रिटर्न भर रहे हैं, तो देर से भरने पर भी जुर्माना नहीं लगेगा. हालांकि, जुर्माना और परेशानी से बचने के लिए कोशिश करें कि आप हर साल 31 जुलाई से पहले ही अपना ITR भर दें.