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इनकम टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत, ITR भरने की आखिरी तारीख 45 दिन बढ़ी

इनकम टैक्स भरने वालों को आयकर विभाग ने बड़ी राहत देते हुए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 45 दिन के लिए बढ़ा दिया है.

इनकम टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत, ITR भरने की आखिरी तारीख 45 दिन बढ़ी
IRT Filling Date Extend

IRT Filling Date Extend: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए आयकर विभाग ने राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है. इनकम टैक्स विभाग ने असिसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख को 45 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है. पहले ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई थी, लेकिन मंगलवार (27 मई) को आयकर विभाग ने ऐलान करते हुए ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ा कर 15 सितंबर 2025 कर दिया है.

वहीं ITR भरने की समय सीमा में विस्तार उन व्यक्तियों, हिंदु अविभाजित परिवार और संस्थाओं पर लागू होता है जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है. वे अब 2024-25 (अप्रैल-मार्च) वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए अपना टैक्स रिटर्न 15 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं.

क्या बढ़ाई गई ITR भरने की तारीख

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान में कहा, अधिसूचित ITR में किए गए व्यापक बदलावों तथा असिसमेंट ईयर 2025-26 के लिए प्रणाली की तैयारी एवं आईटीआर सुविधाओं के जारी होने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ा दी गई है. इस साल, असिसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में अधिसूचित किए गए थे.

बता दें आम तौर पर, आईटीआर फॉर्म वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले फरवरी/मार्च के आसपास अधिसूचित किए जाते हैं. हालांकि, इस बार आईटीआर फॉर्म और दस्तावेज दाखिल करने की सुविधा में देरी हुई क्योंकि राजस्व विभाग के अधिकारी नए आयकर विधेयक में व्यस्त थे जिसे फरवरी में संसद में पेश किया गया था.

सीबीडीटी ने कहा, टैक्स पेयर के लिए दस्तावेज दाखिल करने के अनुभव को सुचारु एवं सुविधाजनक बनाने के लिए, यह फैसला लिया गया है कि ITR भरने करने की आखिरी तारीख जो मूल रूप से 31 जुलाई 2025 थी, उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है.

आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआर में 'संरचनात्मक और पाठ संबंधी संशोधन' किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना है. बयान में कहा गया कि इन बदलावों के कारण संबंधित सुविधाओं के लिए प्रणाली में संशोधन, एकीकरण और परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है.

31 जुलाई की समय सीमा हर साल परेशानी होती है

इस बारे में टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी में भागीदार विवेक जालान ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर करना एक स्वागत योग्य कदम है. उन्होंने कहा, वास्तव में, 31 जुलाई की समयसीमा से हर साल एक बड़ी परेशानी होती है. हर साल आईटीआर संरचना में बदलाव होते हैं, जिसका मतलब है कि इसे प्रकाशित होने में समय लगता है. हर साल टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट 15 जून तक दिखाई देते हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे आईटीआर दाखिल करने के लिए प्रभावी रूप से केवल 1.5 महीने ही उपलब्ध हैं.

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