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राजस्थान में एक साथ मृत मिले 12 मोर, वन विभाग में मची खलबली; पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

रेंजर ममता का कहना है, 'दौलतपुरा के पास 12 मोर मृत पाए गए हैं. हमने पोस्टमार्टम करवा लिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा.

राजस्थान में एक साथ मृत मिले 12 मोर, वन विभाग में मची खलबली; पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
डीडवाना में राष्ट्रीय पक्षी मोरों की सामूहिक मौत: दौलतपुरा में एक साथ मिले 12 मोर मृत, वन विभाग में मचा हड़कंप (प्रतीकात्मक तस्वीर)
ANI

Rajasthan News: राजस्थान के डीडवाना जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां के ग्राम दौलतपुरा में एक साथ 12 राष्ट्रीय पक्षी मोरों के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. इतनी बड़ी संख्या में मोरों की मौत की खबर ने वन्यजीव प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है.

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की रेंजर ममता अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचीं. विभाग ने सभी मृत मोरों को अपने कब्जे में लेकर तत्काल मेडिकल टीम को सूचित किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने सभी 12 मोरों का पोस्टमार्टम करवाया है.

मौत की वजह पर सस्पेंस

फिलहाल मोरों की मौत का सटीक कारण सामने नहीं आया है, लेकिन इलाके में कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं. ग्रामीणों को अंदेशा है कि मोरों को किसी ने जानबूझकर जहरीला दाना खिलाया होगा. वहीं, इस मामले में शिकार की साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि वन विभाग किसी अज्ञात बीमारी के फैलने की संभावना पर भी गौर कर रहा है. 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का रिपोर्ट

रेंजर ममता का कहना है, 'दौलतपुरा के पास 12 मोर मृत पाए गए हैं. हमने पोस्टमार्टम करवा लिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा. मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है.' वन विभाग की टीम अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह केवल एक हादसा है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा. वन विभाग ने ग्रामीणों से भी अपील की है कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचित करें.

जेल और जुर्माने का प्रावधान 

चूंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इसे 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972' की अनुसूची-1 (Schedule-I) में रखा गया है. इसका मतलब है कि मोरों को नुकसान पहुँचाने पर 3 से 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है. यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 'जहर' की पुष्टि होती है, तो अज्ञात के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

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