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This Article is From Mar 21, 2025

राजस्थान के 75 हजार किसानों को मिलेगा अनुदान, इस काम के लिए सरकार ने 324 करोड़ का किया प्रावधान

वर्ष 2024-25 में 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर में तारबंदी के लिए 216.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. 

राजस्थान के 75 हजार किसानों को मिलेगा अनुदान, इस काम के लिए सरकार ने 324 करोड़ का किया प्रावधान

Rajasthan News: राजस्थान में 75 हजार किसानों को अनुदान देने का फैसला किया गया है. वहीं किसानों को अनुदान के लिए 324 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है. उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने शुक्रवार (21 मार्च) को विधानसभा में कहा कि इस वर्ष बजट में 75 हजार कृषकों को 30 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया है. 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान हित के लिए समर्पित है. उन्होंने आश्वस्त किया कि तारबंदी के लिए सामूहिक आवेदन के लिए न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि की अनिवार्यता को कम कर 2.5 हैक्टेयर करने के संबंध में परीक्षण करवाकर किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा.

2024-25 में 216 करोड़ का किया गया था प्रावधान

उद्योग राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का कृषि मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे. उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर में तारबंदी के लिए 216.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. 

पिछले साल 467 आवेदन में 290 हुए थे निरस्त

इससे पहले विधायक कैलाशचन्द्र मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 में तारबंदी हेतु 467 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 177 आवेदन स्वीकृत किये गये, 290 आवेदन योजना के दिशा- निर्देशानुसार कृषकों के पात्र नहीं होने से निरस्त किये गये. इसी प्रकार पॉली हाऊस हेतु 27 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 आवेदन स्वीकृत किये गये व 17 कृषकों के आवेदन लक्ष्य सीमित होने से लंबित हैं.

उन्होंने विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं तथा वर्ष 2023-24 में प्राप्त आवेदन तथा लाभान्वित कृषकों का संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा. उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 में सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु 39 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से योजना दिशा-निर्देशानुसार कृषक हिस्सा राशि जमा नहीं कराये जाने से किसी भी किसान को लाभान्वित नहीं किया गया है. सभी 39 कृषकों के आवेदन लम्बित हैं.

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