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नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा, पीड़िता को सरकार देगी 5 लाख रुपये, कोर्ट ने सुनाया फैसला 

अलवर में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को कोर्ट ने पांच लाख रुपये की सहायता देने का आदेश दिया, साथ ही दोषी को आजीवन कारावास और 33 हजार रुपये के दंड देने की सजा सुनाई.  

नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा, पीड़िता को सरकार देगी 5 लाख रुपये, कोर्ट ने सुनाया फैसला 
पॉस्को कोर्ट संख्या 1

Rajasthan News: राजस्थान के अलवर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉस्को कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही. पीड़िता को 5 लाख रुपए सरकार देगी. साथ ही दोषी से वसूले जाने वाला 33 हजार रुपए भी पीड़िता को मिलेगा. दरअसल गुरुवार को अलवर स्थित पॉस्को कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी को 33 हजार रुपये के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. 

मोबाइल में वीडियो और आपत्तिजनक तस्वीरें

पीड़िता के की तरफ से लड़ रहे सरकारी वकील रोशन दीन खान ने बताया कि मालाखेड़ा थाना पुलिस ने कोर्ट में दुष्कर्म की  चार्जशीट दाखिल की गई थी. मामले में 14 लोगों की गवाही हुई. पुलिस ने कोर्ट में दोषी का मोबाइल पेश किया, जिसमें पीड़िता की अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक तस्वीरें थी. इन सभी सबूतो के आधार पर न्यायधीश जगेंद्र अग्रवाल ने कृष्ण कुमार को दोषी और सजा सुनाई.

आजीवन कारावास और 33 हजार दंड की सजा 

आगे वकील रोशन दीन ने बताया कि कोर्ट ने दोषी को मरते दम तक आजीवन कारावास और 33 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को आर्थिक सहायता दी और पीड़िता को पांच लाख रुपए देने का आदेश दिया.

आर्थिक दंड में वसूले जाने वाले 33000 भी पीड़िता और उसके परिजनों को दिए जाएंगे. वकील ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है. जिस पर पीड़िता और उसके परिवार ने कोर्ट का आभार जताया.

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