
अलवर में नाबालिग बेटी को देह व्यापार करवाने के जुर्म में मां को 10 साल की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने फैसले में सजा के साथ महिला पर साढ़े 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोषी महिला ने 11 साल की बेटी को देह व्यापार के लिए मजबूर किया. महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली है. उसने नाबालिग को मात्र 10 हजार रुपए में बेच दिया था. करीब 6 महीने उससे देह व्यापार भी करवाया गया था. इस मामले में उसका साथी फरार है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश शिल्पा समीर ने दोषी को सख्त सजा सुनाई.
2016 का है तस्करी से जुड़ा मामला
सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया कि तत्कालीन सदर थाना इंचार्ज कैलाश चौधरी को 7 अगस्त 2016 को देह व्यापार की सूचना मिली थी. जानकारी के अनुसार, गाजूकी गांव में बिल्लो नाम की महिला एक बच्ची को तस्करी कर लाई थी. उससे जबरन गलत काम कराया जा रहा था. जांच के बाद बच्ची को आरोपी महिला के घर से बरामद किया गया था. पुलिस पूछताछ में बच्ची ने बताया कि उसे कोलकाता से यहां लाया गया था. बिल्लो उससे जबरदस्ती देह व्यापार कराती थी. जांच के बाद अनुसंधान अधिकारी ने आरोपी महिला बिल्लो को गिरफ्तार कर लिया था. लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 26 जुलाई 2019 को बिल्लो को 5 साल की सजा सुनाई.
2 साल पहले हुई थी महिला की गिरफ्तारी
बिल्लो ने नाबालिग को उसी की मां से 10 हजार रुपए में खरीदा था. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रखी. गिरफ्तारी वारंट के बाद पुलिस ने 14 अगस्त 2023 को पीड़िता की मां को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था. 2 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आरोपी मां को दोषी मानते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. उस पर जुर्माना भी लगाया गया है.
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