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This Article is From Nov 11, 2023

सावधान! बाजार में आ गया है आपके सेहत का दुश्मन, दीवाली पूर्व पुलिस ने जब्त की 3956 लीटर मिलावटी घी

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त शिव प्रसाद नकाते मदन के निर्देशानुसार एवं सीएमएचओ डॉक्टर बी एल बुनकर के मार्गदर्शन में जैसलमेर जिले में मिलावट के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है.

सावधान! बाजार में आ गया है आपके सेहत का दुश्मन, दीवाली पूर्व पुलिस ने जब्त की 3956 लीटर मिलावटी घी
मिलावटी घी के साथ पकड़े गए आरोपी.

देश भर में त्योहार का जश्न है और लोग अपने घरों में पकवान बनाकर खा रहे हैं, लेकिन घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली खाद्य पदार्थों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मिलावटखोर त्योहारों के मौसम में नकली सामग्री बाजार में बेच देते हैं. ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जैसलमेर में हुआ जहां दीपावली के त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विंग अलर्ट मोड पर है.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त शिव प्रसाद नकाते मदन के निर्देशानुसार एवं सीएमएचओ डॉक्टर बी एल बुनकर के मार्गदर्शन में जैसलमेर जिले में मिलावट के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है. शनिवार को पुलिस थाना सांगड़ एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रवीण चौधरी और किशनाराम कड़वासरा ने मिलकर कार्रवाई की. 

पुलिस चेकिंग के दौरान गुजरात से बीकानेर की और जा रहे ट्रक में लगभग 255 कार्टन घी पाया गया. जिसके मिलावटी होने के संदेह पर थानाधिकारी पुलिस थाना सांगड़ ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर प्रवीण चौधरी और किशनाराम कड़वासरा को मिलावटी घी की सूचना दी.

सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच कर पाया कि कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के दो गाय घी के ब्रांड बंधन और खुशाली के लगभग 255 कार्टन थे. जिसमें अमानक होने के संदेह पर FSSA एक्ट के तहत नमूनीकरण कर शेष 3956 लीटर की थाना परिसर में ही जब्त किया गया, लिए गए नमूनों को जोधपुर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा फिर वहां से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी.

जैसलमेर जिले की खाद्य सुरक्षा टीम जिले में शुद्ध खाद्य सामग्री मिले इसे लेकर लगातार निरीक्षण, सेंपलिंग एवं मॉनिटरिंग कर रही है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रवीण चौधरी ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारी, दवा विक्रेता एवं फल सब्जी विक्रेता अपना लाइसेंस अति शीघ्र बनवा ले.बिना लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर FSSA 2006 के अंतर्गत 5 लाख जुर्माना एवं 6 महीने जेल का प्रावधान है.

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