
Rajasthan News: जयपुर दक्षिण की जिला स्पेशल टीम ने गुरुवार रात अशोक नगर और विद्याधरपुरी थाना क्षेत्रों में दो अलग-अलग स्थानों पर अवैध रूप से संचालित हो रहे हुक्का बार्स पर कार्रवाई की है. इस दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 16 व्यक्तियों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत चालान किया गया है. पुलिस ने शुक्रवार दोपहर इसका खुलासा किया है.
पहली कार्रवाई: अशोक नगर
अशोक नगर स्थित सेंटरल सिप एंड ड्रिंक कैफे पर हुई कार्रवाई में आरोपी भंवर सिंह को गिरफ्तार किया गया है. यहां से पुलिस ने 11 हुक्के, 15 फ्लेवर पाइप्स और अन्य सामग्री जब्त की है. इस मामले में 4 लोगों पर कोटपा एक्ट के तहत चालान किया गया है.
दूसरी कार्रवाई: विद्याधरपुरी
विद्याधरपुरी क्षेत्र के रिट्रीट बार एंड रुफ स्ट्रीटस्टोर पर हुई कार्रवाई में आरोपी प्रदीप कुमार और दिलीप सिंह को अवैध रूप से हुक्का पिलाते पकड़ा गया है. मौके से पुलिस ने 3 हुक्के, 3 फ्लेवर पाइप्स और खुला तम्बाकू जब्त किए हैं. इस मामले में 12 व्यक्तियों पर कोटपा एक्ट के तहत चालान किया गया है.
बिना अनुमति तम्बाकू उत्पादों का इस्तेमाल
पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में सिगरेट एंड अदर तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 और राज्य संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इन हुक्का बार्स में बिना अनुमति के तम्बाकू उत्पादों का उपयोग किया जा रहा था।
आगे भी जारी रहेगी ऐसी कार्रवाई
पुलिस आगे भी शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे हुक्का बार्स पर कार्रवाई जारी रखेगी. इस तरह के मामलों में पुलिस की सख्ती बढ़ाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
कोटपा एक्ट क्या होता है?कोटपा एक्ट (COTPA) का पूर्ण रूप "सिगरेट एंड अदर तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003" है. यह भारत में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक कानून है. इस एक्ट का उद्देश्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना और लोगों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना है.
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