वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष बजट में इनकम टैक्स को लेकर एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 अप्रैल 2026 से एक नया इनकम टैक्स क़ानून लागू हो जाएगा. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा और क्या बदलाव होने वाला है.
वित्त मंत्री ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने 1 घंटे 26 मिनट लंबे भाषण के पार्ट बी में इनकम टैक्स के बारे में प्रस्तावों का ज़िक्र किया. उन्होंने प्रत्यक्ष कर या Direct Taxes पर अपने प्रस्तावों के आरंभ में ही नए इनकम टैक्स कानून लागू होने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि आयकर के लिए अभी देश में 1961 में बना कानून लागू है जिसकी दो साल पहले समीक्षा शुरू की गई थी.
निर्मला सीतारमण ने कहा,"जुलाई, 2024 में, मैंने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी. इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया और आयकर अधिनियम, 2025, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो जाएगा."
इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 क्या है?
आयकर अधिनियम 1961 एक क़ानून है जिसे केंद्र सरकार के इनकम टैक्स विभाग ने लागू किया था. इसके तहत ही आयकर की विभिन्न सीमाएं, छूट या डिडक्शन (जैसे सेक्शन 80C, 80D, 80G), राहत, करयोग्य आय, टीडीएस, कैपिटल गेन्स टैक्स और आयकर संबंधित नियम और जुर्माने के क़ानून लागू होते हैं.
आयकर अधिनियम-2025, 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2026
🔰स्क्रैप और खनिजों के लिए टीसीएस दरों को तर्क-संगत रूप देकर 2 प्रतिशत किया जाएगा
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नए इनकम टैक्स ऐक्ट 2025 में क्या बदलाव होगा?
नया इनकम टैक्स कानून भारत के प्रत्यक्ष कर की व्यवस्था को आधुनिक, सरल और एकीकृत करने के उद्देश्य से लाया गया है. इसके तहत प्रक्रिया से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के साथ इसे पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इनकम टैक्स के नए सरल नियमों और फॉर्मों को जल्दी ही जारी किया जाएगा. साथ ही करदाताओं को इसकी ज़रूरतों से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि नए आयकर फ़ॉर्म इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं जिससे कि साधारण लोग भी बिना किसी परेशानी के आयकर का भुगतान कर सकें.
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