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Rajasthan Cabinet Meeting: विधानसभा सत्र के बीच राजस्थान में कैबिनेट बैठक आज, इन जरूरी प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

Bhajanlal Cabinet Meeting Today: नई टाउनशिप पॉलिसी और युवा नीति के अलावा सेवा नियमों संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज मंजूरी दी जा सकती है.

Rajasthan Cabinet Meeting: विधानसभा सत्र के बीच राजस्थान में कैबिनेट बैठक आज, इन जरूरी प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक आज.

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र (Rajasthan Budget Session) के बीच आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) होगी. सीएमओ में होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. खासतौर पर सदन में रखे जाने वाले बिलों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा संभव है. नई टाउनशिप पॉलिसी और युवा नीति के अलावा सेवा नियमों संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज मंजूरी दी जा सकती है.

विधानसभा में पेश हुआ धर्मांतरण विरोधी बिल

इस मीटिंग से एक दिन पहले ही राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया है. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, 'अगर कोई धर्म बदलवाने के लिए शादी करता है, वह लव जिहाद माना जाएगा. अगर यह साबित होता है कि शादी का मकसद लव जिहाद है, तो ऐसी शादी को रद्द करने का प्रावधान होगा. अगर कोई व्यक्ति ​धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से शादी करता है. फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है.'

धर्म परिवर्तन से पहले DM को जानकारी देना जरूरी

इस बिल के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे 60 दिन पहले कलेक्टर को जानकारी देनी अनिवार्य होगी. इस अवधि के दौरान यह जांच की जाएगी कि धर्म परिवर्तन किसी व्यक्ति को छल, बल या लालच देकर तो नहीं कराया जा रहा है. यदि यह पाया जाता है कि धर्म परिवर्तन में किसी प्रकार का धोखाधड़ी या दबाव डाला गया है, तो संबंधित व्यक्ति या संस्था को कठोर दंड दिया जाएगा.

धर्म परिवर्तन में मदद करने वाले को भी मिलेगी सजा

राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए धर्मांतरण विरोधी बिल में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत अवैध रूप से धर्म परिवर्तन में मदद करने वालों को भी सजा दी जाएगी. इस विधेयक के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या संस्था धर्म परिवर्तन के अवैध कार्य में सहायता करती है, तो उसे भी अपराधी माना जाएगा और उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

'शांति बनाए रखना इस बिल का मकसद'

यह विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर ही कानून के रूप में प्रभावी होगा. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज में धर्मांतरण की अवांछनीय घटनाओं को रोकना और धार्मिक शांति बनाए रखना है. इस विधेयक के जरिए धर्म परिवर्तन को लेकर होने वाली अनैतिक घटनाओं पर काबू पाया जा सकेगा. इस बिल का उद्देश्य धर्मांतरण को रोकना और समाज में शांति बनाए रखना है.

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