
Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में भीलवाड़ा के महंत सरजूदास को गिरफ्तारी वारंट के ज़रिए तलब किया है. पीड़िता की ओर से अधिवक्ता नीरज गुर्जर ने 26 जून 2025 को जिला एवं सत्र न्यायालय, भीलवाड़ा द्वारा दिए गए बरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस मामले को विचारणीय मानते हुए सरजूदास को 50,000 रूपये के गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है. साथ ही, पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को वारंट तामील कराने और प्रतिवादी को 6 अक्टूबर 2025 को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने महंत को नोटिस भी जारी किया है.
FIR के 10 दिन पहले लड़की की मां पर एसिड अटैक हुआ था
दिसंबर 2022 में 17 साल की नाबालिग ने डांग हनुमान मंदिर के महंत सरजूदास पर डेढ़ साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. FIR दर्ज कराने से 10 दिन पहले लड़की की मां पर एसिड अटैक हुआ था, जिसके लिए भी महंत को जिम्मेदार ठहराया गया. मामला 18 दिसंबर 2022 को मांडल थाना, भीलवाड़ा में दर्ज हुआ था.
निचली अदालत ने FIR में देरी का हवाला देते हुए महंत को बरी किया था
ट्रायल के दौरान आरोपी की चार बार जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी. बावजूद इसके, निचली अदालत ने एफआईआर में देरी का हवाला देते हुए महंत को बरी कर दिया था. पीड़िता की ओर से इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया कि देरी एफआईआर बरी करने का उचित आधार नहीं है. हाईकोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी का आदेश जारी किया.
यह भी पढ़ें- राजस्थान के शिक्षा विभाग में हुआ बड़ा तबादला, 500 से ज़्यादा प्रिंसिपल का ट्रांसफर; देखें लिस्ट