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This Article is From Jul 23, 2025

सीएम भजनलाल का किसानों को लेकर बड़ा फैसला, अब जमीन का 200 फीसदी और अधिक मुआवजा

Rajasthan News: किसानों की सालों पुरानी मांग स्वीकार किए जाने से भविष्य में किसानों बड़े पैमाने पर लाभ होगा. मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि इससे प्रदेश में अधिक क्षमता की ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण कार्य तेज गति से हो सकेंगे.

सीएम भजनलाल का किसानों को लेकर बड़ा फैसला, अब जमीन का 200 फीसदी और अधिक मुआवजा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात दी है. सीएम ने 400 केवी और उससे अधिक क्षमता की नई ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण पर आरओडब्ल्यू (ROW) से प्रभावित जमीन के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की संशोधित नीति को स्वीकृति प्रदान की है. सीएम भजनलाल के इस निर्णय से अब 400 केवी और उससे अधिक ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में अतिरिक्त मुआवजा दिया जायेगा. 

किसानों की सालों पुरानी मांग मंजूर

किसानों की सालों पुरानी मांग स्वीकार किए जाने से भविष्य में किसानों को ट्रान्समिशन लाइनों के पथाधिकार और टावर क्षेत्र में उपयोग में आने वाली भूमि का समुचित मुआवजा मिल सकेगा. राजस्थान में 8 नवम्बर, 2024 को लागू 132 केवी या उससे ज्यादा क्षमता की नई ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण पर पथाधिकार (ROW) से प्रभावित भूमि के बदले मुआवजा नीति में 400 केवी और उससे अधिक वोल्टेज की ट्रान्समिशन लाइनों के लिए आंशिक संशोधन किया गया है. 

किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा- मंत्री

ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि संशोधित नीति से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा, जिससे किसानों के खेत में 400 केवी और उससे अधिक ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण पर होने वाले नुकसान की समुचित भरपाई हो सकेगी. इससे प्रदेश में अधिक क्षमता की ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण कार्य तेज गति से हो सकेंगे, जिसका लाभ प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को भी अच्छी गुणवत्ता की बिजली के रूप मे मिल सकेगा. 

पथाधिकार भूमि की एक पट्टी है, जहां ट्रान्समिशन लाइन का निर्माण, स्थापना, संचालन और रखरखाव किया जाता है. ट्रान्समिशन लाइन पथाधिकार (ROW) का केंद्र है. पथाधिकार उन सभी पेड़ों, संरचनाओं और निर्माण को हटाता है जो बिजली लाइनों में बाधा डालते हैं.

200 प्रतिशत मुआवजा और मिलेगा

संशोधित नीति के मुताबिक,  इन लाइनों के टावर के आधार क्षेत्र के लिए डीएलसी दरों के अनुसार भूमि मूल्य पर पहले से देय 200 प्रतिशत के अलावा अब 200 प्रतिशत मुआवजा और दिया जायेगा. टावर का आधार क्षेत्र, भूतल पर टावर के चारों पैरों से घिरा हुआ क्षेत्र होगा, साथ ही प्रत्येक तरफ एक मीटर का अतिरिक्त विस्तार भी होगा. इसके अलावा पथाधिकार (ROW) कॉरिडोर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मूल्य का 30 प्रतिशत, नगर पालिका और अन्य सभी शहरी नियोजन क्षेत्रों के लिए भूमि मूल्य का 45 प्रतिशत और नगर निगमों और महानगरीय क्षेत्रों में भूमि मूल्य का 60 प्रतिशत मुआवजा राशि देय होगी.

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