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This Article is From Oct 09, 2024

सीएम भजनलाल शर्मा को शर्तों पर मिली लंदन जाने की अनुमति, जापान और कोरिया यात्रा पर उठा था सवाल

सीएम भजनलाल शर्मा ने विदेश यात्रा के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी. जिसे कोर्ट ने शर्तों पर मंजूर किया है. सीएम भजनलाल शर्मा अब कोर्ट की अनुमति के बाद लंदन के लिए रवाना होंगे.

सीएम भजनलाल शर्मा को शर्तों पर मिली लंदन जाने की अनुमति, जापान और कोरिया यात्रा पर उठा था सवाल
सीएम भजनलाल शर्मा

CM Bhajan Lal Sharma: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में जयपुर की अधीनस्थ न्यायालय में विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. इसके लिए कोर्ट के सामने एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था. जिसमें उन्होंने 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक यूके और जर्मनी जाने की अनुमति मांगी थी. इस प्रार्थना पत्र पर 9 अक्टूबर को सुनवाई की गई. जिसमें कोर्ट ने सीएम भजनलाल शर्मा को यूके और जर्मनी जाने की अनुमति दे दी है. हालांकि सीएम को शर्तों पर यात्रा करने की अनुमति दी गई है.

सीएम भजनलाल शर्मा अब कोर्ट की अनुमति के बाद लंदन के लिए रवाना होंगे. बता दें सीएम भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान को लेकर इन दिनों विदेश की यात्रा कर रहे हैं. इसके तहत अब यूके और जर्मनी जाएंगे. हालांकि इससे पहले जब उन्होंने जापान और कोरिया की यात्रा की थी तो कहा गया था कि उन्होंने बिना अनुमति लिये कोर्ट के आदेश के विरूद्ध विदेश यात्रा की है. इस मामले में कोर्ट में 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

भजनलाल शर्मा को शर्तों पर मिली विदेश जाने की अनुमति

सीएम भजनलाल शर्मा के वकील अश्विनी बोहरा ने कोर्ट से 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने की अपील की थी. जयपुर की अधीनस्थ न्यायालय ने सीएम भजनलाल शर्मा को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. लेकिन इसके लिए शर्त रखा गया है कि भजनलाल शर्मा को विदेश जाने से पहले यात्रा का पूरा विवरण पेश करना होगा. इसके साथ ही जब वह विदेश से वापस आते हैं तब भी इसकी सूचना कोर्ट को देनी होगी.

11 साल पुराने केस में भजनलाल शर्मा का नाम

बताया जाता है कि सीएम भजनलाल शर्मा का नाम एक 11 साल पुराने केस में आरोपी के रूप में दर्ज है. दरअसल, भरतपुर के गोपालगढ़ में साल 2013 में एक सांप्रदायिक तनाव हुआ था जिसमें मस्जिद के 9 मुस्लिम मारे गए थे. इस मामले की जांच CBI कर रही है और सीबीआई ने भजनलाल शर्मा को आरोपी बनाया था. हालांकि यह मामला अब भी कोर्ट में लंबित है और इस पर फैसला नहीं हो पाया है. जबकि सीबीआई ने 30 सितंबर 2013 को चालान पेश किया था. इसी मामले में भजनलाल शर्मा उस वक्त 50-50 हजार की दो जमानत और एक लाख का मुचलका जमा करने के बाद शर्तों के तहत अग्रिम जमानत दी गई थी. इसमें भजनलाल शर्मा की विदेश यात्रा पर रोक लगाई गई थी.

जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर उठा था सवाल

हाल ही में भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट के लिए जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा की थी. वहीं इस यात्रा पर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई. जिसमें कहा गया कि कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर भजनलाल शर्मा ने विदेश यात्रा की है. इसलिए उनकी अग्रिम जमानत निरस्त किया जाना चाहिए.

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