Didwana News: डीडवाना के ग्राम छोटी बेटी निवासी एक युवक को सलाम एयर की फ्लाइट से वैध वीजा और टिकट होने के बावजूद विदेश जाने से रोक दिया और जयपुर एयरपोर्ट पर ही उतार दिया गया. इस मामले में अब पीड़ित युवक ने स्थाई लोक अदालत मेड़ता में याचिका दायर की थी. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इमिग्रेशन ब्यूरो और गृह मंत्रालय नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
डीडवाना जिले के छोटी बेरी निवासी अमजद खान की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता सरवर खान ने याचिका दायर कर स्थाई लोक अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अमजद खान ने सलाम एयर से जयपुर से दमाम के लिए टिकट बुक किया था, जयपुर एयरपोर्ट से दमाम शहर रवाना होने के लिए एयरपोर्ट की सभी औपचारिकता-अप्रवासन पुरी करने के बाद याचिकाकर्ता फलाईट में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया.
वीजा की मियाद खत्म होने की बात कह कर विमान से उतारा
फ्लाइट में बैठने के बाद एयरपोर्ट स्टाफ और आव्रजन ब्यूरो के अधिकारियों ने फ्लाइट की उड़ान से पहले अमजद खान को नीचे उतार दिया. युवक ने जब वजह पूछी तो बताया कि उनका का वीजा की मियाद खत्म हो चुकी है. इसलिए आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते. जबकि याचिकाकर्ता के पास वैध वीजा और टिकट था. इसके बाद भी उसे फ्लाइट से उतार दिया गया, जिससे याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है.
ऑथरिटीज़ से अदालत ने मांगा जवाब
प्रारंभिक सुनवाई के बाद चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जयपुर, मैनेजर, सलाम एयर, नई दिल्ली और आव्रजन आयुक्त, आव्रजन ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का आदेश दिया है. विदेश यात्रा का अधिकार, एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इस पर अंकुश लगाया जा सकता है.
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