
Rajasthan Assembly Election 2023: निर्वाचन विभाग ने इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं, साथ ही होम वोटिंग से लेकर आवश्यक सेवाओं का दायरा भी बढ़ाया है. अब विभाग ने 22 हजार 635 ऐसे बूथ चिन्हित किये हैं, जहां पिछली बार 65% से कम वोटिंग हुई थी. अब इन बूथों पर विशेष अभियान चलाकर वोटिंग बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा.
इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला स्वीप नोडल अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों सहित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश दिए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी 52139 मतदान केन्द्रों पर कम से कम 85 प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वीप के अंतर्गत ‘यूथ चला बूथ' और मतदान से पहले अंतिम सप्ताह में ‘वोटर चला बूथ अभियान' चलाया जाएगा.
त्रि-स्तरीय वॉर रूम मतदान केंद्रों की करेगी निगरानी
मतदान दिवस पर मतदान प्रतिशत के हर दो घण्टे में आंकलन और रणनीति हेतु राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र पर त्रि-स्तरीय वार रूम संचालित किया जाएगा. टीम प्रति 2 घण्टे के हिसाब से मतदान केन्द्रों के मतदान प्रतिशत का सूक्ष्म निरीक्षण कर मतदान प्रतिशत की रिपोर्ट तैयार करेगी. औसत से कम मतदान वाले मतदान केन्द्रों पर तुरन्त रणनीति बनाकर तत्काल कार्यवाही की जाएगी. जिला वार रूम टीम द्वारा प्रति दो घण्टे में मतदान प्रतिशत की रिपोर्ट से राज्य स्तरीय वार रूम को अवगत कराया जाएगा.
सेल्फी अपलोड करने पर मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट
जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं प्रत्येक मतदान केंद्रों पर सेल्फी जोन की स्थापना की जाए तथा सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर सेल्फी अपलोड करने पर मतदाता को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं के सहयोग हेतु मतदान केंद्रों पर एनएसएस, स्काउट गाइड, एनसीसी की नियुक्ति की जाये. दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केंद्रों पर साइनबोर्ड चस्पा किया जाए. दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केंद्रों पर सुगम शौचालयों एवं सुगम मतदान हेतु व्हील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
मतदाताओं की सुविधा के लिए होंगी व्यवस्थाएं
मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के बैठने, पीने के पानी, छाया एवं रोशनी की समुचित व्यवस्था की जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा मतदान केन्द्र में प्रस्तुत किए जा सकने वाले 12 दस्तावेज का पोस्टर मतदान केन्द्रों के बाहर आवश्यक रूप से लगाया जाए.
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