Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं से बड़ी खबर सामने आई है. झुंझुनूं के दोरासर स्थित सैनिक स्कूल में 12 बच्चों के साथ यौन शोषण के मामेल में पोक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी शिक्षक रवींद्र सिंह शेखावत को 20 साल की कठोर सजा सनाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने 5 अलग-अलग धाराओं में रवींद्र सिंह को दोषी मानते हुए 81 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
5 साल पहले स्कूल ने कराया था मामला दर्ज
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी बगड़ ने बताया कि सैनिक स्कूल दोरासर में 12 बच्चों ने स्कूल में शिकायत की थी. जिसमें कहा गया था कि बच्चों के TGT अंग्रेजी के टीचर रवींद्र सिंह शेखावत छात्रों को अपने कमरे में बुलाकर उनके साथ यौन शोषण करते है. शिकायत के बाद 7 दिसंबर 2019 को सैनिक स्कूल दोरासर ने अपनी पनिसमेंट मोनेटेरिंग सेल की बैठक बुलाई और मामले में निर्णय लेते हुए टीचर के खिलाफ सदर थाने में पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कराया.
36 गवाह और 84 साक्ष्य दस्तावेज हुए पेश
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कालीपहाड़ी निवासी 36 वर्षीय शिक्षक रवींद्र सिंह शेखावत को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में करीब पांच साल ट्रायल चला. इस दौरान 36 गवाहों के बयान करवाने के अलावा 85 साक्ष्य दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए. आज पोक्सो कोर्ट ने पोक्सो एक्ट की 5/6 में दोषी मानते हुए रवींद्र सिंह को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा चार अन्य धारा और इसी धारा में कुल 81 हजार रूपए की अर्थदंड से दंडित किया है.
एक-एक कर सामने आए थे 12 बच्चे
आपको बता दें कि इस मामले में सबसे पहले एक बच्चे ने सामने आकर स्कूल प्रबंधन को अपने साथ हुए यौन शोषण की बात कही थी. जिसके बाद एक-एक कर 12 बच्चे ऐसे सामने आए थे. आरोपी रवींद्र सिंह शेखावत जिले के ही बगड़ थाना इलाके के कालीपहाड़ी का रहने वाला है. लेकिन घटना के वक्त उसका परिवार और वह खुद बीकानेर रहता था.
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