
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई. इसमें राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 को मंजूरी दिया गया. साथ ही जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना और विभिन्न संस्थाओं के लिए भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मंत्रिमंडल ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है. इसमें पार्ट टाइम कर्मचारियों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज दिया जायेगा. ये परिलाभ विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कर्मचारियों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर दिए जाएंगे.
इन नियमों के बनने से पार्ट टाइम कर्मचारियों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत होंगे. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक आदि जैसे पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 की घोषणा की थी.
जयपुर में बनेगा राज्य का पहला जेम बोर्स, 60 हजार को मिलेगा रोजगार
मंत्रिमंडल ने जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना व विकास के लिए लगभग 44 हजार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह भूमि जेम बोर्स की स्थापना के लिए गठित जयपुर जेम एंड ज्वैलरी बोर्स (एसपीवी) को औद्योगिक आरक्षित दर से 3 गुना दर पर 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की जाएगी. इससे रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. लगभग 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे राज्य के आर्थिक विकास और उन्नति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी देते गहलोत सरकार के मंत्री.
नेत्रहीन विकास संस्थान के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन
मंत्रिमंडल ने नेत्रहीन विकास संस्थान द्वारा संचालित प्रज्ञा चक्षु उच्च प्राथमिक विद्यालय, फलौदी को निःशुल्क भूमि आवंटन का फैसला लिया है. इस निर्णय से विद्यालय में पढ़ने वाले नेत्रहीन विद्यार्थियों को छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी.
नाथद्वारा क्षेत्र में विशाल उद्यान निर्माण
मंत्रिमंडल की बैठक में नाथद्वारा क्षेत्र में विशाल उद्यान निर्माण और एम्यूजमेंट पार्क परियोजना के लिए तत्पदम उपवन प्रा.लि. कम्पनी को 6970 वर्ग मीटर भूमि पार्किंग के लिए जमीन उपलब्ध करवाने का फैसला लिया गया है. यह भूमि कम्पनी को 10 प्रतिशत की दर से आवंटित की जाएगी.
साथ ही राजस्थान सिविल सेवा (महिला विकास परियोजना में परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों का विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्त) नियम, 1984 के अंतर्गत चयनित/नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति तिथि से नियमित किए जाने का निर्णय लिया गया है. इससे जिला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजना निर्देशकों को नियुक्ति तिथि से नियमित राज्य कर्मचारी माना जाएगा. साथ ही, उन्हें राज्य कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते एवं अन्य परिलाभ मिलेंगे.