 
                                            Hanumangarh rape case: हनुमानगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है. 4 साल पहले दुकान छोड़ने के बहाने दोषी 15 वर्षीय किशोरी को गांव ले गया था और फिर उसके बाद कई बार दुष्कर्म किया. पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने युवक को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास के साथ 85 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश दिए गए. पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, 8 मार्च 2021 को लड़की के साथ रेप किया. कृष्ण उर्फ गिरी (23) ने उसे दुकान छोड़ने का झांसा देकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया.
बाइक पर बैठाकर साथ ले गया था युवक
जानकारी के मुताबिक, 15 वर्षीय किशोरी रोजाना की तरह अपने घर से कार्यस्थल की ओर जा रही थी. रास्ते में उसे कृष्ण उर्फ गिरी मिला. उसने किशोरी को यह कहकर बाइक पर बैठाया कि वह उसे दुकान पर छोड़ देगा, लेकिन वह उसे दुकान की बजाय अपने गांव ले गया. वहां आरोपी ने किशोरी के साथ 5-6 बार दुष्कर्म किया.
साल 2021 में दर्ज हुआ था केस
इस घटना के संबंध में 10 मार्च 2021 को जिले के टाउन थाना में मुकदमा दर्ज हुआ. पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी कृष्ण उर्फ गिरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपी कृष्ण उर्फ गिरी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.
दोषी के खिलाफ धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना के साथ ही धारा 366 के तहत 5 साल जेल और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया. साथ ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) और धारा 5(एल) के भी सजा सुनाई गई.
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