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मंदिर अतिक्रमण मामले में भगवान शिव को भेजा था नोटिस, JDA अधिकारी अरुण पूनिया निलंबित

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने सड़क चौड़ी करने के अभियान के तहत यहां एक 'शिव मंदिर' को अतिक्रमण का नोटिस जारी किया था, 21 नवंबर को जारी इस नोटिस में सात दिन में जवाब मांगा गया था.

मंदिर अतिक्रमण मामले में भगवान शिव को भेजा था नोटिस, JDA अधिकारी अरुण पूनिया निलंबित

Rajasthan News: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के प्रवर्तन अधिकारी अरुण कुमार पूनिया को भगवान शिव को  नोटिस जारी करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है. मामला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संज्ञान में आने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई. मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि संबंधित अधिकारी का यह आचरण राजकार्य में गंभीर और जानबूझकर की गई लापरवाही माना गया है. आदेश में उल्लेख है कि अधिकारी ने अपने कर्तव्यों से विमुख होकर कार्य किया, जो स्वेच्छाचारिता का स्पष्ट संकेत है.

JDA द्वारा भगवान शिव को नोटिस दिए जाने का मामला सामने आते ही यह सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर विवाद का विषय बन गया था. इसके बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए अधिकारी को निलंबित करने का निर्णय लिया.

नोटिस में सात दिन में जवाब मांगा गया था

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने सड़क चौड़ी करने के अभियान के तहत यहां एक 'शिव मंदिर' को अतिक्रमण का नोटिस जारी किया था, 21 नवंबर को जारी इस नोटिस में सात दिन में जवाब मांगा गया था. वहीं जेडीए के इस कदम से स्थानीय लोगों में गुस्सा है क्योंकि यह नोटिस मंदिर के किसी प्रबंधक या प्रबंधन संस्था के बजाय सीधे 'शिव मंदिर' के नाम भेजा गया है. यह मंदिर वैशाली नगर में है.

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मंदिर की चारदीवारी सड़क तक फैली हुई

वहीं जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई एक याचिका से जुड़े उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद की गई है. यहां गांधी पथ को चौड़ा करने के लिए जोन 7 के उपायुक्त द्वारा किए गए सर्वे में पाया गया कि मंदिर की चारदीवारी सड़क तक फैली हुई थी और इसे अतिक्रमण माना गया.

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