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This Article is From Oct 04, 2023

नाबालिग भतीजी का रेप करने वाले चाचा को झालावाड़ पोक्सो अदालत ने सुनाई 20 साल के कैद की सजा

नाबालिग भतीजी का रेप करने वाले दरिंदे चाचा को कोर्ट ने 20 साल के कैद की सजा सुनाई है. मामला राजस्थान के झालावाड़ जिले का है. जहां बुधवार को पोक्सो कोर्ट में सजा सुनाई गई.

नाबालिग भतीजी का रेप करने वाले चाचा को झालावाड़ पोक्सो अदालत ने सुनाई 20 साल के कैद की सजा
नाबालिग से रेप की प्रतीकात्मक तस्वीर.

महिला अपराध को लेकर बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में रह रहे राजस्थान के झालावाड़ जिले में बुधवार को रेप के आरोपी को 20 साल के कैद की सजा सुनाई गई. दोषी करार दिए गए दरिदे ने अपनी भतीजी को हवस का शिकार बनाया था. रिश्ते को शर्मसार करने वाली यह घटना बीते वर्ष की है. लेकिन अब इस मामले में सजा सुनाई गई है. मिली जानकारी के अनुसार बीते वर्ष मई में झालावाड़  शहर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला उसके चाचा के खिलाफ दर्ज किया गया था. मामले में पुलिस की जांच के बाद बुधवार को झालावाड़ पोक्सो कोर्ट एक के जज ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी चाचा को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि आरोपी ने 12 साल की सगी भतीजी के साथ के बलात्कार किया था. आरोपी को 20 साल की कठोर करावास की सजा सुनाई गई. बुधवार शाम को विशेष जज विनोद कुमार गिरी ने आरोपी युवक निवासी झालावाड़ शहर को सजा सुनाई.

खाना बनाने के बहाने खेत पर ले जाकर किया था रेप

विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि  20 मई 2022 को पीड़िता ने मां के साथ महिला थाना, झालावाड़ में लिखित तहरीरी रिपोर्ट देकर बताया कि 15 मई को पीड़िता के माता-पिता दादाजी का ऑपरेशन कराने के लिए कोटा गए हुए थे. वह घर पर अकेली ही थी. तभी उसके चाचा खाना बनाने के बहाने उसे दुर्गपुरा तालाब के पास खेत में ले गए. जहां  उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया. 

दूसरे दिन आरोपी ने पीड़िता के कपड़े बदले व उसको स्नान भी करवाया. फिर आरोपी ने उसको धमकी दी की किसी को बताया तो तुझे और तेरे छोटे भाई को जान से मार दूंगा. दूसरे दिन पीड़िता ने अपने माता-पिता को सारी घटना बताई। लेकिन पिता परिवार की बदनामी के डर से चुप रहे.

मामा के बताई आपबीती तब पुलिस को दी थी शिकायत

इसके बाद पीड़िता के मामा घर आए तब पीड़िता उनके साथ बाहर गई थी तो उसने मामा को सारी घटना बताई और मामा व मां के साथ उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस ने अनुसंधान के बाद  24 मई 2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया था।तब से न्यायिक अभिरक्षा में झालावाड़ कारागृह में बंद चल रहा था. राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने पैरवी करते हुए 15 गवाह व 23दस्तावेज पेश किए इसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दंडित किया.

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