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This Article is From Jan 08, 2026

झुंझुनूं में बुलडोजर एक्शन से मचा हड़ंकप, निशाने पर 100 अवैध निर्माण; 9 थानों की पुलिस रही तैनात

Rajasthan news: झुंझुनूं के सुलताना कस्बे में गुरुवार को हुई अवैध अतिक्रमणों पर अवैध कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. राजस्थान हाईकोर्ट आदेश के बाद 100 निर्माणों पर कार्रवाई होनी है.

झुंझुनूं में बुलडोजर एक्शन से मचा हड़ंकप, निशाने पर 100 अवैध निर्माण; 9 थानों की पुलिस रही तैनात
jhunjhunu bulldozer action
NDTV

Bulldozer action in Jhunjhunu: झुंझुनूं के सुलताना कस्बे में आज यानी गुरुवार का दिन बेहद हलचल भरा रहा. अवैध अतिक्रमणों को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की, जिसे लेकर इलाके में हड़कंप मच गया. राजस्थान हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद तहसील प्रशासन ने कस्बे की मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान शुरू किया था. 

जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माणों को ढहाया

तहसीलदार रामकुमार पूनिया की अगुवाई में प्रशासनिक दस्ता बुलडोजर लेकर सुलताना इलाके में पहुंचने के बाद वहां अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया.कार्रवाई की शुरुआत पदमा नगर के पास से हुई, जहां जेसीबी मशीनों ने सड़क सीमा में आने वाले अवैध निर्माणों को ढहाना शुरू किया. पहले चरण में किशोरपुरा रोड पर नरेंद्र एकेडमी स्कूल तक के इलाके को साफ किया गाय.  बता दें कि प्रशासन ने इस पूरे रूट पर करीब 100 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं. किसी भी विरोध या बवाल की आशंका को देखते हुए मौके पर  9 थानों की पुलिस तैनात की गई है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.

आरटीआई कार्यकर्ता की याचिका पर हुआ एक्शन

दरअसल, यह पूरा मामला आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. जितेंद्र सिंह की एक याचिका से जुड़ा है. उन्होंने हाईकोर्ट में सुलताना की सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर याचिका दायर की थी. कोर्ट के याचिका पर अवैध अतिक्रमणों को हटाने के सख्त आदेश दिए थे और इसके लिए उचित कार्रवाई करने को कहा था. इसी कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने पहले लोगों को नोटिस जारी कर खुद कब्जा हटाने को कहा था, लेकिन जब समय सीमा बीत गई, तो आज यानी बुलडोजर के साथ एक्शन लिया गया.

किन किन जगहों पर हुई कार्रवाई

 गिरदावर राकेश कुमार ने बताया की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी. इस दौरान कई अस्थायी व स्थायी अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गाया. तहसीलदार रामकुमार पूनिया ने आगे बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार  चिड़ावा–सुलताना सड़क पर पावर हाउस से अटल सेवा केंद्र तक तथा चिड़ावा–सुलताना (किशोरपुरा रोड) पर पावर हाउस से नरेंद्र एकेडमी स्कूल तक सड़क सीमा में आने वाले सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे.

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