
Rajasthan Coaching Bill: राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया है. सदन में इसे ध्वनि मत से पारित किय गया है. हालांकि इस विधेयक पर सदन में लंबी चर्चा हुई है. उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा यह केवल कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा के माहौल को सुधारने की दिशा में एक ठोस कदम है. उन्होंने बताया कि इस बिल को पहले जनमत के लिए भेजा गया था और आज सदन में 11 सदस्यों ने अपने सुझाव दिए.
उन्होंने कहा कि अब कोई भी कोचिंग सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित नहीं होगा. इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों में न्यूनतम 100 छात्रों की अनिवार्यता तय की गई है. बैरवा ने बताया कि इस बिल से बड़े कोचिंग हब को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी. विधेयक में प्रावधान है कि नियमों का उल्लंघन करने पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा.
विधेयक में क्या है मुख्य प्रावधान
- बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी कोचिंग सेंटर संचालित नहीं होगा.
- कोचिंग सेंटर में न्यूनतम 100 छात्रों की अनिवार्यता तय.
- नियम तोड़ने पर 2 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान.
- कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी.
- जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसे निगरानी की शक्तियां होंगी.
- विद्यार्थियों के लिए शिकायत वेब पोर्टल और हेल्पलाइन शुरू होगी.
- कोचिंग में तनाव प्रबंधन के सत्र अनिवार्य होंगे.
बैरवा ने बताया कि इस बिल से बड़े कोचिंग हब को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी. विधेयक में प्रावधान है कि नियमों का उल्लंघन करने पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा. कोचिंग संस्थानों के संचालन और निगरानी के लिए कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी. जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जिसे व्यापक शक्तियां प्राप्त होंगी.
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तनाव प्रबंधन के सत्र आयोजित किए जाएंगे. एक वेब पोर्टल और छात्र हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जहां विद्यार्थी अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे और मदद प्राप्त कर पाएंगे.
बैरवा ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक केवल कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा के माहौल को लेकर एक अहम कदम है. यह विधेयक लचीला है और जरूरत पड़ने पर इसमें भविष्य में संशोधन भी किए जा सकेंगे.
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