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राजस्थान में रात देर तक खुलेंगी शराब की दुकानें? नई आबकारी नीति पर सियासी घमासान, गहलोत ने जताई बड़ी चिंता

नई नीति में ठेकेदारों को पहले से ज्यादा बिक्री टारगेट दिया गया है. इसी आधार पर सरकार शराब बिक्री के समय को बढ़ाने पर विचार कर सकती है. हालांकि, अंतिम फैसला आबकारी आयुक्त लेंगे.

राजस्थान में रात देर तक खुलेंगी शराब की दुकानें? नई आबकारी नीति पर सियासी घमासान, गहलोत ने जताई बड़ी चिंता
क्या बदलेगा राजस्थान में शराब खरीदने का टाइम? जानिए सरकार का रुख, गहलोत ने जताई चिंता
NDTV Reporter

Rajasthan News: राजस्थान में शराब की दुकानों के रात में खुलने का समय बढ़ाने की चर्चाओं ने राजनीतिक बहस तेज कर दी है. गुरुवार को जयपुर में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य (Balmukundachary) ने साफ किया है कि सरकार ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया है. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने इसे महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक नैतिकता के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध जताया है.

'अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ'

विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि कुछ लोगों ने सरकार के सामने शराब की दुकानों का समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. उनका कहना है, 'सरकार इस प्रस्ताव पर अभी समीक्षा और मंथन कर रही है. कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाएगा. अभी इस विषय में कुछ भी कहना उचित नहीं है.'

'सीधे तौर पर अपराध को बढ़ावा मिलेगा'

इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने याद दिलाया कि उनकी सरकार ने 2018 में देर रात तक शराब बिक्री रोकने का कड़ा फैसला लिया था. उन्होंने कहा, 'देर रात तक शराब की बिक्री सीधे तौर पर अपराध और महिलाओं के विरुद्ध असुरक्षा को बढ़ावा देती है. इसी को रोकने हेतु हमने समय सीमा रात 8 बजे तय की थी. इस फैसले का पूरे प्रदेशभर में खासकर माताओं और बहनों ने जोरदार स्वागत किया था.'

'ऐसा कोई कदम न उठाए सरकार'

गहलोत ने भाजपा सरकार की इस विचारधारा को अत्यंत चिंताजनक और जनविरोधी बताया. उनका कहना है, 'नैतिकता और सामाजिक सरोकारों को ताक पर रखकर लिए जाने वाले ऐसे निर्णय राज्य की महिला सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं. सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए.'

1 अप्रैल से महंगी होने वाली है शराब

बताते चलें कि राजस्थान सरकार ने 2025–2029 तक लागू होने वाली नई आबकारी नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं. इनमें 1 अप्रैल से 750 ML अंग्रेजी शराब की बोतल पर 20 रुपये और बीयर की बोतल पर 5 रुपये तक की बढ़ोतरी होने, शराब की दुकानें स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों से 150 मीटर दूर रखने, लाइसेंस प्रक्रिया सरल करने, आबकारी आयुक्त को ज्यादा अधिकार देने नियम शामिल हैं.

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