Rajasthan News: राजस्थान में मौजूदा चल रही शराब की दुकानों के लाइसेंस की अवधि को सरकार ने तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब मौजूदा शराब की दुकान के संचालक 30 जून तक दुकानों का संचालन कर सकेंगे. जिन शराब की दुकान संचालकों की गारंटी राशि (शराब बेचकर टेक्स जमा करवाने की राशि) पूरी नहीं हुई है, उन्हें ये टेक्स की रकम 30 जून तक जमा करवाने की छूट दी गई है.
हालांकि इनमें से आधे से ज्यादा लाइसेंस वेंडर अपने लाइसेंस रिन्यू करवाने के पक्ष में नहीं है. इसका मुख्य कारण मौजूदा समय में ये दुकानें अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रही. इस कारण इनके शराब दुकान के संचालक अब इन्हें 31 मार्च तक बंद करना चाहते है.
2798 संचालकों ने रिन्यू कराए लाइसेंस
दरअसल, राजस्थान सरकार ने पिछले महीने आबकारी पॉलिसी लाकर प्रदेश में चल रही तमाम शराब की दुकानों के लाइसेंस की 10 प्रतिशत बढ़ाकर उनके लाइसेंस रिन्यू करने का निर्णय किया था. इस निर्णय के चलते 23 फरवरी तक शराब की दुकानों का लाइसेंस रिन्यू करवाने का मौका दिया गया. अभी तक केवल 2798 शराब की दुकान के संचालकों ने अपने लाइसेंस रिन्यू करवाए. मौजूदा समय में जो दुकानें संचालित हैं और जिनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है, उनके लाइसेंस की अवधि को सरकार ने 30 जुन तक बढ़ा दिया.
दो चरण में ऑक्शन, फिर भी नहीं बिकी दुकानें
जिन दुकान संचालकों ने अपने लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाए उन दुकानों को नीलाम करने के लिए विभाग ने ई-ऑक्शन करवाया. इस ई-ऑक्शन में भी व्यवसायीयों ने दुकानों को लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई. इसे देखते हुए विभाग के पास अब शेष रही इन दुकानों के लाइसेंस को 30 जून तक बढ़ाने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं रहा.
टारगेट पूरा नहीं, गारंटी राशि भी अटकी
मौजूदा समय में जो दुकानें चल रही है उसमें एकतिहाई दुकानें ऐसी है, जो अपना साल 2023-24 का रेवेन्यू टारगेट (गारंटी) भी पूरा नहीं कर पा रही. इससे कारण सरकार को रेवेन्यू का भारी नुकसान हो रहा है. इसी के चलते आबकारी विभाग ने अब इस टारगेट की राशि को भी जून तक जमा करवाने की छूट दी है. इस राशि को जमा करवाने के लिए दुकानदार या तो शराब का खरीद कर सकते हैं या नकद राशि जमा करवा सकते हैं.
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