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खुले में नहीं बेच सकते मांस, नगर निगम ने जारी किया गाइडलाइन, विधानसभा अध्यक्ष ने दिया था निर्देश

अजमेर में जांच के दौरान दो सौ दुकान अवैध रूप से और नियमों की अनदेखी करके संचालित की जा रही थी. नगर निगम के उड़नदस्ते ने इन लोगों को समझाया और चालानी कार्रवाई भी की.

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खुले में नहीं बेच सकते मांस, नगर निगम ने जारी किया गाइडलाइन, विधानसभा अध्यक्ष ने दिया था निर्देश
अजमेर में खुले में बिक रहे मांस बेचने पर कार्रवाई करती नगर निगम टीम

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर शहर की समस्यों के निस्तारण के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं. उन्होंने इस सम्बन्ध में गुरूवार को सर्किट हाऊस में नगर निगम के आयुक्त सुशील कुमार के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए थे जिसका असर अब अजमेर में देखने को मिलने लगा है.

नगर निगम ने अभियान चलाकर काटा चालान

नियम विरुद्ध और खुले में मांस की बिक्री करने वालों के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई कर रहा है. इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. शुक्रवार को नगर निगम अजमेर के नगर निगम टीम ने वैशाली नगर, केसरगंज, मदार गेट सहित अलग-अलग इलाके में 300 दुकानों की जांच किया.

इस दौरान दो सौ दुकान अवैध रूप से और नियमों की अनदेखी करके संचालित की जा रही थी. नगर निगम के उड़नदस्ते ने इन लोगों को समझाया और चालानी कार्रवाई भी की.

मांस की दुकानों पर लगातार होगी कार्रवाई

इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था, शहर में विभिन्न स्थानों पर मांस की अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं. इस प्रकार की दुकानें मांस विक्रय के लिए निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं करती है. नगर निगम द्वारा अवैध रूप से चलने वाली मांस की दुकानों पर लगातार कार्यवाही की जानी चाहिए. समय-समय पर फिल्ड सर्वे कर इन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाए.

नगर निगम के अधिकारी ने अवैध मीट की दुकान लगाने वालों को चेतावनी दी है, कि वह नियम से दुकान चलाएं वरना कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

बिना ट्रेड लाइसेंस के नही बिकेगा मांस

नगर निगम के अधिकारी ने मांस विक्रेताओं को चेतावनी देकर कहा है कि बिना ट्रेड लाइसेंस के चिकन मछली और मटन का मांस बिल्कुल नहीं बिकने देंगे. आज कार्रवाई के दौरान करीब 8 नॉनवेज के ठेलों को जब्त किया गया, साथ ही सभी मीट विक्रेताओं को कहा है कि सरकार द्वारा मीट बेचने की गाइडलाइन के तहत ही दुकानों का संचालन करें.

नॉन वेज बेचने का है यह नियम

नगर निगम अधिकारी ने नॉनवेज विक्रेताओं को नियम की जानकारी देते हुए कहा कि नॉनवेज विक्रेताओं को सबसे पहले नॉनवेज बेचने का लाइसेंस नगर निगम से लेना चाहिए. उसके बाद दुकान के बाहर एक केबिन बनाकर रखनी चाहिए और कांच के बॉक्स से नॉनवेज का ढका होना चाहिए. यह विधि अपनाते हैं तो नॉनवेज की दुकान लगा सकते हैं.

यह भी पढ़ें- फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की उड़ रही धज्जी, अवैध मीट शॉप को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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