Nagaur Court Judgment: राजस्थान की कोर्ट में कई मामले लंबित है, जिसे सुलझाने में काफी समय भी लगते हैं. ऐसा ही एक मामला नागौर जिले से सामने आया. साल 2011 में नागौर के कोतवाली थाने में दर्ज फायरिंग के एक मुकदमे में 13 साल बाद आज एडीजे कोर्ट नागौर का फैसला आया है. फायरिंग के मुख्य आरोपी गैंगस्टर राजू फौजी सहित 4 अन्य को आज साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है. इसके मुख्य आरोपी पर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं , लेकिन इस मामले पर कोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर उसे दोष मुक्त कर दिया गया है.
13 साल से न्यायालय में चल रहा था मामला
अधिवक्ता महावीर बिश्नोई ने बताया की 18 मई 2011 को खरनाल निवासी होटल मालिक ओमप्रकाश ने राजू फौजी सहित चार अन्य पर फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान के दौरान राजू फौजी सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. मामला पिछले 13 साल से नागौर न्यायालय में चल रहा था और शुक्रवार को मुकदमे में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.
मुख्य आरोपी पर दर्ज हैं 2 दर्जन से अधिक मामले
अधिवक्ता ने बताया की नागौर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट में पिछले 13 साल से इस मामले की सुनवाई चल रही थी. मुख्य आरोपी गैंगस्टर राजू फौजी पर मेड़ता थाना, नागौर कोतवाली थाना, सुरपालिया थाने के अलावा कुल 2 दर्जन से भी ज्यादा विभिन्न मुकदमे चल रहे हैं. दिसम्बर 2021 में उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब से वो अजमेर जेल में हैं, जिसे आज भारी सुरक्षा के बीच नागौर न्यायालय में लाया गया. जहां पर न्यायालय ने सभी 5 आरोपियों को दोष इस केस मे दोष मुक्त कर दिया.
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