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नरेश मीणा को जेल में ही काटना होगा समय, दूसरे केस में भी कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नरेश मीणा पर समरावता थप्पड़ कांड, उपद्रव, आगजनी मामले में दर्ज FIR 166/2024 के प्रकरण में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है.

नरेश मीणा को जेल में ही काटना होगा समय, दूसरे केस में भी कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Naresh Meena Bail: विधानसभा उपचुनाव में देवली उनियारा सीट से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. समरावता में SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की जमानत याचिका दूसरी बार भी खारिज कर दी गई है. इससे पहले भी सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया. दिलचस्प बात यह है कि नरेश मीणा की दूसरी जमानत याचिका उस मामले में थी जिसमें अब तक 54 लोगों को कोर्ट ने जमानत दी है.

नरेश मीणा पर समरावता थप्पड़ कांड, उपद्रव, आगजनी मामले में दर्ज FIR 166/2024 के प्रकरण में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है. ऐसे में नरेश मीणा को जेल में ही और समय काटना होगा.

नरेश मीणा पर है दो केस दर्ज

नरेश मीणा के खिलाफ दो एफआईआर 166/24 व 167/24 नगरफोर्ट थाने में दर्ज की गयी थी. इससे पहले 6 जनवरी को 167/24 में नरेश मीणा और अन्य आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी लगायी गयी थी. जिसमें 18 आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर की गई थी. जबकि इससे पहले 3 जनवरी को राजस्थान हाई कोर्ट ने 39 आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर की थी.

वहीं इस बार सेशन कोर्ट में नरेश मीणा पर दर्ज एफआईआर 166/24 के प्रकरण में जमानत याचिका दायर की गई थी. जिसमें समरावता थप्पड़ कांड, उपद्रव, आगजनी का आरोप है. अब इस मामले में भी कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

14 नवंबर को नरेश मीणा की हुई थी गिरफ्तारी

समरावता गांव में 13 नवंबर को देवली-उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान मतदान का ग्रामीणों द्वारा बहिष्कार किया गया और उसी दौरान तीन वोट डाले जाने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था. इससे पहले ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर वोटिंग का बहिष्कार शुरू किया था और काफी हंगामा हुआ था. इसी दौरान थप्पड़ कांड हुआ और एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ गया और नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया.

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