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This Article is From Mar 20, 2024

Lok Sabha Election 2024: राजस्थान में आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, 4 लोगों की मौजूदगी में होगी वीडियोग्राफी

Rajasthan Candidate Nomination: नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Lok Sabha Election 2024: राजस्थान में आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, 4 लोगों की मौजूदगी में होगी वीडियोग्राफी
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता.

Rajasthan News: राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने प्रथम चरण के लिए चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना भी जारी कर दी है. इसी के साथ ही समस्त रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लोक सूचना जारी कर दी.

27 मार्च तक कर सकेंगे नामांकन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण में 12 लोकसभा क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में 19 अप्रैल को मतदान होगा. अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन करने का काम शुरू होगा. 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, तथा 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतगणना 4 जून को होगी.

5 लोगों को RO कक्ष में प्रवेश

गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये जमानत राशि जमा करना होगा. नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे. नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. 

11 बजे शुरू होंगे नामांकन

नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं. नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें एवं संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करावें.

ये नियम भी जानना जरूरी

अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ-पत्र आदि के साथ आना होगा. यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है, तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी. एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है.

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