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ACB Action: मिठाई के पैकेट में 45 हजार की रिश्वत ले रहा था पटवारी, तभी ACB ने किया ट्रैप

ACB ने आज जयपुर और कोटा में दो जगह कार्रवाई की और रिश्वत लेते कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

ACB Action: मिठाई के पैकेट में 45 हजार की रिश्वत ले रहा था पटवारी, तभी ACB ने किया ट्रैप
पटवारी प्रधान चौधरी को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया है
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राजस्थान में आज 15 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) ने कई जगहों पर जाल बिछाया और भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी कर्मचारियों को ट्रैप किया. ACB ने आज जयपुर और कोटा में दो जगह कार्रवाई की और रिश्वत लेते कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. एसीबी ने जयपुर में इनकम टैक्स विभाग के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया. वहीं कोटा में एसीबी ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ में लिया.

एसीबी को मिली थी शिकायत

कोटा में एसीबी ने एक पटवारी को 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने बताया कि कोटा जिले में पटवार हल्का कैथुदा के पटवारी प्रधान चौधरी को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया है. चौधरी के खिलाफ एक व्यक्ति ने शिकायत की थी. उसने बताया था कि उसने अपने तथा अपने परिजनों के नाम दर्ज कृषि भूमि की पैमाइश करवाने के लिए अर्जी दी थी. उसने यह अर्जी उप तहसील कार्यालय खातौली में दी थी. लेकिन उसकी अर्जी को पटवारी ने कई दिनों तक लंबित रखा और फिर 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की.

एसीबी ने शिकायत मिलने के बाद जांच की तो पता चला कि प्रधान चौधरी भूमि की पैमाइश करने के लिए 50,000 रुपये में से 5,000 रुपये ले चुका है. टीम ने आज जाल बिछाया तथा आरोपी पटवारी को 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी ने रिश्वत की बाकी रकम मिठाई के पैकेट में मांगी थी. लेकिन जैसे ही उसने यह पैकेट लिया, तभी एसीबी की टीम ने उसे पकड़ लिया.

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जयपुर में इनकम टैक्स विभाग का MTS 10000 की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

जयपुर में एमटीएस को किया ट्रैप

एसीबी टीम ने एक अन्य मामले में जयपुर में आयकर विभाग में एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) के रूप में कार्यरत विष्णु पारीक को कथित रूप से 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया.एसीबी को शिकायत मिली थी कि साकेत जेम्स नामक फर्म के आयकर रिटर्न वर्ष 2014-15 के आयकर अपीलीय अधिकरण न्यायपीठ जयपुर द्वारा दिये गये फैसले में परिवादी के करीब 58 लाख रुपये आयकर विभाग को लौटाने का आदेश जून 2024 में दिये. इस पर आयकर विभाग द्वारा परिवादी को करीब 40 लाख रूपये रिटर्न किए थे. बाकी शेष रुपये दिलाने के एवज में आरोपी विष्णु पारीक 15000 रुपये रिश्वत की राशि की मांग कर रहा था.

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