नागौर जिले के मेड़ता स्थित पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 16 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. विशिष्ठ लोक अभियोजक सुमेर सिंह बेड़ा ने बताया कि यह मामला साल 11 नवंबर 2022 का है, जब नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि 10 नवंबर की रात को आरोपी पिंटू उनके घर में घुस गया और गेट बंद करके हाथ में छुरा लिए हुए उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेप का प्रयास किया था.
इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को चितावा पुलिस थाने के कुकनवाली गांव निवासी, पिंटू को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद हुई जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए पोक्सो कोर्ट ने उसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ ही उसे 16 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
प्रदेश की पहली पोक्सो कोर्ट जयपुर में
18 साल के कम आयु के बच्चों को किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न से न्याय दिलाने के लिए प्रदेश में पहली पोक्सो कोर्ट जयपुर में है. विधि एवं विधिक कार्य विभाग के सचिव के अनुसार लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम-2012 और कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट-2005 की प्रदत्त शक्तियों के तहत राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से पोक्सो एक्ट के तहत विशेष कोर्ट की स्थापना की गई थी. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए इस विशेष कोर्ट की स्थापना गई थी.
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