
जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी को 20 हजार रुपए का जुर्माना किया है. कोर्ट दोषी ठहराए आरोपने नाबालिग लड़की को लेकर कहीं चला गया था. बाद में पुलिस ने इस मामले में उसको गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से नाबालिग को भी छुड़ाने में सफल हुई.
विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाल लाल टाक ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 22 फरवरी 2019 को उसकी पुत्री के घर से गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोपी शंकर पीड़िता को बहला-फुसला कर धरियावद थाना क्षेत्र के करसेलिया की ढाणी निवासी पपिया को बेच दी थी.
रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित पिता पपिया के घर जाकर पता किया तब आरोपी उसकी नाबालिग लड़की को लेकर कहीं चला गया था. बाद में पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नाबालिग को भी बरामद किया था. पीड़िता के बयान में आरोपी के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने की पुष्टि की गई थी.
मामले पर पुलिस ने न्यायालय में आरोपी का चालान पेश किया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह भी पेश किए गए थे. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसको 20 साल का कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.
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