Rajasthan News: राजस्थान के उदयपुर शहर में चाकू से अपने सहपाठी पर हमला करने वाले छात्र के मकान पर भजनलाल सरकार बुलडोजर चला सकती है. नगर निगम के अधिकारी इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं और आरोपी छात्र के मकान को खाली करवा रहे हैं. मकान का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है.
फॉरेस्ट लैंड पर बना है मकान
इस संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी ने शुक्रवार शाम ही नोटिस जारी करते हुए उसे आरोपी के मकान पर चस्पा करवा दिया था. इस नोटिस में बताया गया है कि यह मकान अवैध रूप से माछला मगरा की फॉरेस्ट लैंड पर बनाया गया है. यहां पर खुदाई करना, पक्का निर्माण करना या गैर वानिकी कार्य करना, राजस्थान वन अधिनियम 1953 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है.
20 तारीख तक का दिया समय
इसीलिए विभाग ने नोटिस जारी करते हुए 20 तारीख तक का समय दिया है ताकि वे स्वयं ही इस वनभूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटा लें. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो 20 अक्टूबर के बाद वन विभाग द्वारा कभी भी अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर से कार्रवाई की जा सकती है. वन विभाग ने साफ कहा है कि अतिक्रमण हटाने कि कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति होती है तो इसके लिए परिवार स्वयं ही उत्तरदायी होगा.
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