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सरिस्का टाइगर रिजर्व में प्राइवेट गाड़ी की एंट्री पर रोक, पांडुपोल हनुमान मंदिर तक चलेगी शटल बस सेवा; SC का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च 2025 से एसटीआर में निजी वाहन प्रवेश पर प्रतिबंध होना चाहिए और ध्वनि प्रसारण प्रणालियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.

सरिस्का टाइगर रिजर्व में प्राइवेट गाड़ी की एंट्री पर रोक, पांडुपोल हनुमान मंदिर तक चलेगी शटल बस सेवा; SC का आदेश
पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने के लिए निजी वाहनों पर लगेगी रोक

Pandupol Hanuman Temple: अलवर के पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर तक जाने के लिए निजी वाहनों के इस्तेमाल पर अब रोक लगेगी. अब मंदिर तक शटल बसें शुरू की जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का टाइगर रिजर्व में पांडुपोल हनुमान मंदिर के लिए सीईसी की सिफारिशों की समीक्षा की. जिसमें इलेक्ट्रिक शटल बसें, बफर जोन के लिए कड़े नियम और हैबिटेट प्रबंधन में सुधार के लिया कहा गया है. सरिस्का क्षेत्र में अनाधीकृत रूप से बने निर्माण कार्यों को रोकने के निर्देश दिए गए हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं.

इलेक्ट्रिक शटल बसें चलाने का निर्देश

टाइगर के लिए क्रिटिकल हैबिटेट को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, जिससे वन्यजीवों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद राजस्थान राज्य सरकार ने इन उपायों के लिए समय सीमा और बुनियादी ढांचे के समायोजन के साथ सहमति व्यक्त की है. अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने सिफारिश की है कि 31 मार्च  तक पांडुपोल हनुमान मंदिर के सभी मौजूदा गेटों से निजी वाहनों को रोक दिया जाए और इलेक्ट्रिक शटल बसें लागू की जाएं, जबकि अन्य परिवहन विकल्पों का अध्ययन किया जाए.

आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित 21 इलेक्ट्रिक बसों के प्रस्ताव को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए, जिसमें सरिस्का और टहला गेट से विशेष आवंटन हो. मंदिर में भोजन की तैयारी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, केवल बाहर से लाए गए भोग या प्रसाद की अनुमति होनी चाहिए और मंदिर ट्रस्ट द्वारा उचित कचरा प्रबंधन लागू किया जाना चाहिए. सीईसी ने सिफारिश की है कि बफर क्षेत्र में सभी होटल और रिसॉर्ट्स को अधिनियम के अनुसार एनबीडब्ल्यूएल और एनटीसीए से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए.

निजी वाहन प्रवेश पर प्रतिबंध का आदेश

इसके साथ ही राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को 31 मार्च 2025 के बाद वार्षिक मेले के दिनों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने के निर्देश दिए हैं. ईवी शटल बसों की पार्किंग सुविधा मंदिर के करीब होनी चाहिए. साथ ही और सिलिबेरी गेट को चार पहिया, दो पहिया वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए बंद रखा जाना चाहिए. जिससे सरिस्का अभयारण्य में वन्य प्राणी स्वछंद विचरण कर सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च 2025 से एसटीआर में निजी वाहन प्रवेश पर प्रतिबंध होना चाहिए और ध्वनि प्रसारण प्रणालियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. बफर क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण को रोकना चाहिए, और 30 सितंबर 2024 तक उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

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