विज्ञापन

Railway New Rules: ट्रेन में किस क्लास के लिए कितना लगेज वजन है मान्य, ज्यादा होने पर डेढ़ गुना जुर्माना

रेलवे ने अब यात्रियों के लिए लगेज की वजन सीमा तय की है. यानी सफर के दौरान तय सीमा वजन के लगेज ही यात्री ले जा सकते हैं. अगर इससे ज्यादा वजन का लगेज है तो यात्रियों को उसे बुक करना होगा.

Railway New Rules: ट्रेन में किस क्लास के लिए कितना लगेज वजन है मान्य, ज्यादा होने पर डेढ़ गुना जुर्माना

Railway Luggage Rules: रेल यात्रा को आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे लगातार कोशिश कर रही है. हालांकि यात्रियों के लिए रेल यात्रा में अब भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ट्रेन में लगातार बढ़ती भीड़ लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है. वहीं त्यौहारों और गर्मी छुट्टियों में लोगों को मुश्किल से टिकट उपलब्ध हो पाता है. इसके अलावा रेल यात्रा के दौरान यात्रियों द्वारा काफी ज्यादा लगेज ले जाने से भी अन्य यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है. ऐसे में भारतीय रेल ने अतिरिक्त सामान यानी ज्यादा लगेज के साथ यात्रा करने वालों के लिए बड़ा फैसला लिया है.

रेलवे ने अब यात्रियों के लिए लगेज की वजन सीमा तय की है. यानी सफर के दौरान तय सीमा वजन के लगेज ही यात्री ले जा सकते हैं. अगर इससे ज्यादा वजन का लगेज है तो यात्रियों को उसे बुक करना होगा. वहीं ज्यादा लगेज के साथ यात्रा करते पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा. रेलवे ने ट्रेन के हर क्लास के अलग-अलग लगेज वजन की सीमा तय की है.

किस कोच के लिए कितना है लगेज वजन की सीमा

कोच – अधिकतम वजन
फर्स्ट एसी – 70 किलो.
सेकंड एसी – 50 किलो.
थर्ड एसी – 40 किलो.
स्लीपर – 40 किलो.
जनरल (टू एस) – 35 किलो. 

Latest and Breaking News on NDTV

सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाया गया नियम

रेलवे की ओर से इस नए नियम के लिए कहा गया है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. वहीं रेलवे ने यह भी कहा है कि तय वजन से 10 किलोग्राम तक वजन अधिक ले जाने का मार्जिन भी दिया गया है. यानी तय वजन से 10 किलोग्राम तक के वजन यात्री ले जा सकते हैं. लेकिन उससे अधिक होने पर जुर्माना देना पड़ेगा.

डेढ़ गुना ज्यादा देने होगा जुर्माना

रेलवे ने कहा है कि तय सीमा से काफी ज्यादा यानी 10 किलोग्राम से ज्यादा है वजन तो अतिरिक्त लगेज को ट्रेन में बुक करना होगा. वह स्टेशन पर लगेज बुक कर सकते हैं. अगर लगेज तय वजन से ज्यादा पाया जाता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा और यह जुर्माना तय बुकिंग दर से डेढ़ गुना ज्यादा देना पड़ेगा.

यह भी पढ़ेंः 

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close