
Railway Luggage Rules: रेल यात्रा को आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे लगातार कोशिश कर रही है. हालांकि यात्रियों के लिए रेल यात्रा में अब भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ट्रेन में लगातार बढ़ती भीड़ लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है. वहीं त्यौहारों और गर्मी छुट्टियों में लोगों को मुश्किल से टिकट उपलब्ध हो पाता है. इसके अलावा रेल यात्रा के दौरान यात्रियों द्वारा काफी ज्यादा लगेज ले जाने से भी अन्य यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है. ऐसे में भारतीय रेल ने अतिरिक्त सामान यानी ज्यादा लगेज के साथ यात्रा करने वालों के लिए बड़ा फैसला लिया है.
रेलवे ने अब यात्रियों के लिए लगेज की वजन सीमा तय की है. यानी सफर के दौरान तय सीमा वजन के लगेज ही यात्री ले जा सकते हैं. अगर इससे ज्यादा वजन का लगेज है तो यात्रियों को उसे बुक करना होगा. वहीं ज्यादा लगेज के साथ यात्रा करते पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा. रेलवे ने ट्रेन के हर क्लास के अलग-अलग लगेज वजन की सीमा तय की है.
किस कोच के लिए कितना है लगेज वजन की सीमा
कोच – अधिकतम वजन
फर्स्ट एसी – 70 किलो.
सेकंड एसी – 50 किलो.
थर्ड एसी – 40 किलो.
स्लीपर – 40 किलो.
जनरल (टू एस) – 35 किलो.

सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाया गया नियम
रेलवे की ओर से इस नए नियम के लिए कहा गया है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. वहीं रेलवे ने यह भी कहा है कि तय वजन से 10 किलोग्राम तक वजन अधिक ले जाने का मार्जिन भी दिया गया है. यानी तय वजन से 10 किलोग्राम तक के वजन यात्री ले जा सकते हैं. लेकिन उससे अधिक होने पर जुर्माना देना पड़ेगा.
डेढ़ गुना ज्यादा देने होगा जुर्माना
रेलवे ने कहा है कि तय सीमा से काफी ज्यादा यानी 10 किलोग्राम से ज्यादा है वजन तो अतिरिक्त लगेज को ट्रेन में बुक करना होगा. वह स्टेशन पर लगेज बुक कर सकते हैं. अगर लगेज तय वजन से ज्यादा पाया जाता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा और यह जुर्माना तय बुकिंग दर से डेढ़ गुना ज्यादा देना पड़ेगा.
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