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This Article is From Aug 23, 2024

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा अब 10000 का इनाम, जानें क्या होंगे नियम और शर्त

राजस्थान में सड़क दुर्घटना में  घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वाले भले आदमी को 10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा. पहले ऐसा करने वालों के लिए 5 हजार रुपए इनाम की व्यवस्था थी.

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा अब 10000 का इनाम, जानें क्या होंगे नियम और शर्त
प्रतीकात्मक फोटो

Rajasthan News: मौजूदा समय में सड़क पर अकस्मात रोड एक्सीडेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है. वहीं सड़क दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को सही समय पर उपचार न मिलने पर उसकी मौत हो जाती है. क्योंकि आम लोग घायल व्यक्ति की सहायता के लिए आगे नहीं आते हैं. वह सोचते हैं कि उन्हें भी कानूनी पचड़े में पड़ना होगा. ऐसे में मददगार लोग घायल व्यक्ति की मदद करें राजस्थान सरकार ने इसके लिए योजना लेकर आई है. जिसके तहत घायल व्यक्ति कि गोल्डन ऑवर में चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने वाले शख्स को 10000 रुपये का इनाम दिया जाएगा.

राजस्थान सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना को लागू की थी. इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा. राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. जबकि योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जाएगा.

क्या किया गया है प्रावधान

राजस्थान में सड़क दुर्घटना में  घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वाले भले आदमी को 10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा. पहले ऐसा करने वालों के लिए 5 हजार रुपए इनाम की व्यवस्था थी. सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में इलाज मिल जाए इसके लिए लोगों प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है. हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी रखी गई हैं. जिससे कि इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो सके.

कैसे मिलेगी राशि?

दुर्घटना में अगर कोई गंभीर रूप से घायल है तो उसकी मदद करने वाले को दस हजार मिलेंगे. अगर सामान्य रूप से घायल है तो उसे सिर्फ प्रशस्ति पत्र मिलेगा. घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को अस्पताल के इमरजेंसी में कार्यरत सीएमओ से मिलकर अपना विवरण देना होगा. इसी विवरण के आधार पर राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी और प्रशस्ति पत्र डाक के माध्यम से भेजा जाएगा. प्रशस्ति पत्र ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी भेजा जाएगा. वहीं एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो उनमें राशि समान रूप से बांटी जाएगी.

5 करोड़ रुपये का हुआ आवंटन

योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग करेगा. सड़क सुरक्षा कोष का एक भाग स्वास्थ्य विभाग के अधीन किया जायेगा. इसके लिए हर वर्ष 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी. विभाग को उम्मीद है कि इसके जरिए लोग दुर्घटनाग्रस्त लोगों की शीघ्र मदद के लिए प्रोत्साहित होंगे. आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि उस व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए और इच्छानुसार अस्पताल छोड़ने की अनुमति दी जाए.

इन्हें नहीं मिलेगी राशि

नियमों के तहत, 108 एंबुलेंस, 1033 एंबुलेंस, निजी एंबुलेंस के कर्मचारियों, पीसीआर वैन एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिकों तथा घायल व्यक्ति के सगे-संबंधियों को इस योजना का लाभ देय नहीं होगा.

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