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This Article is From Feb 09, 2024

राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम बापू को फिर दिया झटका, इलाज के नाम पर राहत की याचिका खारिज

Asaram Bapu Case: रेप केस में सजा काट रहे कथावाचक आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने फिर झटका दिया है. कोर्ट ने इलाज के नाम पर राहत की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.

राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम बापू को फिर दिया झटका, इलाज के नाम पर राहत की याचिका खारिज
आसाराम बापू (फाइल फोटो)

Asaram Bapu Case: बलात्कार के मामले में जेल में बंद कथावाचक आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने फिर झटका दिया है. कोर्ट ने इलाज के नाम पर राहत की मांग वाली आसाराम की याचिका को खारिज कर दिया है. 
शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनित कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम की ओर से पेश मेंदाता या फिर जयपुर में उपचार करवाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. आसाराम की ओर से अधिवक्ता ने बहस के दौरान जोधपुर में ही आयुर्वेद के निजी केन्द्र या फिर आयुर्वेद विश्वविद्यालय से उपचार की प्रार्थना की उसे भी खारिज कर दिया गया. कोर्ट ने कहा कि एम्स नई दिल्ली में चाहे तो आसाराम का उपचार करवाया जा सकता है.

हाईकोर्ट ने आसाराम की ओर से अपना उपचार करवाने के लिए पेश याचिका को सुनवाई के बाद यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वो उपचार करवाना ही नहीं चाहते है. आसाराम की ओर से पेश याचिका में कहा गया कि सलाह के अनुसार उपचार करवाने की अनुमति दी जाए. याचिका में मेदांता अस्पताल गुरूग्राम में बाइपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी के लिए या फिर वैकल्पिक रूप से इंटरनल हार्ट केयर सेंटर जयपुर में उपचार की अनुमति दी जाए.

याचिका में कहा गया कि 02 फरवरी 2024 को निदेशक एम्स जोधपुर द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा मरीज की हालत बेहद गंभीर है उसका उपचार हायर सेंटर पर करवाने के लिए एम्स नई दिल्ली रेफर करना चाहिए.

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कहा कि इन सब अस्पतालों की बजाय आसाराम का उपचार जोधपुर के आरोग्यधाम केन्द्र के चिकित्स डॉ अरूण त्यागी जो कि वर्तमान में जेल में जाकर भी उपचार कर रहे है. या फिर डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में करवाया जा सकता है. 

कोर्ट ने कहा कि याचिका में आयुर्वेद केन्द्र व आयुर्वेद विश्वविद्यालय से उपचार की प्रार्थना ही नही है ऐसे में उसे खारिज कर दिया. आसाराम की ओर से मेदांता अस्पताल गुरूग्राम या इंटरनल हार्ट केयर सेंटर जयपुर से भी याचिकाकर्ता का उपचार नही करवाया जा सकता है क्योकि एम्स अस्पताल ने एम्स नई दिल्ली से उपचार के लिए सलाह दी है. कोर्ट ने उपचार के लिए पेश याचिका को खारिज कर दिया है.

कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि एम्स अस्पताल नई दिल्ली से करवाना चाहता है तो उसका अनुरोध कर सकते है इसके लिए कोर्ट उचित समझेगा तो एयर एम्बुलेंस से नई दिल्ली भेजने का आदेश किया जा सकता है वो भी मेडिकल परिचारक व दो पुलिस कांस्टेबल के साथ भेजने पर विचार कर सकते है.

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