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राजस्थान हाई कोर्ट ने ओरण से अतिक्रमण हटाने के मांगे रिपोर्ट, जालोर कलेक्टर और तहसीलदार को किया तलब

राजस्थान हाई कोर्ट ने ओरण से अतिक्रमण हटाने को लेकर पेश अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये हैं.

राजस्थान हाई कोर्ट ने ओरण से अतिक्रमण हटाने के मांगे रिपोर्ट, जालोर कलेक्टर और तहसीलदार को किया तलब

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने जालोर के ओडवाडा गांव में ओरण की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये हैं. कोर्ट ने इस मामले में पेश अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने को लेकर रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है. जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्रसिंह भाटी और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में मुकेश मूलचंद की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई.

सरकार की ओर से कोर्ट में पेश किया गया हलफनामा 

कोर्ट में सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने हलफनामा पेश किया. जिसमें बताया गया कि ओडवाडा गांव में ओरण की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कारवाई चल रही है. इस मामले में पूर्व में 21 अतिक्रमण हटाए गए उसके बाद 46 अतिक्रमण हटाए गए हैं. अभी हाल ही में 70 अतिक्रमण हटा दिए गए है. जबकि कुछ मामलों में हाईकोर्ट में याचिकाए दायर होने से उन पर रोक लगी हुई है.

कोर्ट ने जालोर कलेक्टर और तहसीलदार को किया तलब

कोर्ट ने इस मामले में पूर्व के आदेश की पालना में अतिक्रमण हटाने की कारवाई को लगातार चलाने के निर्देश दिये. इसके साथ ही कोर्देट ने अतिक्रमण हटाए जाने की पूरी रिपोर्ट भी मांगी है. हाईकोर्ट ने कहा कि जिन मामलों पर रोक लगी है उनको छोड़कर जो भी अतिक्रमण है, उनको हटाने की कारवाई की जाए और अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करें.

इस मामले में अब अगल सुनवाई 29 जुलाई है जिसमें रिपोर्ट भी पेश करना है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने पैरवी की. वहीं कोर्ट ने अगली सुनवाई पर रिपोर्ट के साथ तहसीलदार और जालोर कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.

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