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राजस्थान में निकाय चुनाव पर सस्पेंस! सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा वक्त

राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 439 याचिकाओं पर फैसला देते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था.

राजस्थान में निकाय चुनाव पर सस्पेंस! सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा वक्त

राजस्थान सरकार ने 113 नगरीय निकायों के चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सरकार की ओर से बुधवार (25 फरवरी) सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई है. याचिका में बताया गया है कि हाईकोर्ट ने इन 113 निकायों का परिसीमन रद्द कर दिया है, इसलिए चुनाव कराने से पहले समय बढ़ाया जाए. याचिका में उल्लेख है कि हाईकोर्ट ने कुल 309 में से 113 नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन को गलत ठहराया. इनमें वार्डों की संख्या तो अपरिवर्तित रही, लेकिन उनकी आंतरिक सीमाओं में बदलाव किया गया था. हाईकोर्ट के फैसले से वार्ड सीमाओं का यह बदलाव रद्द हो गया है, ऐसे में नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए.

15 अप्रैल तक चुनाव कराने के हैं निर्देश

आपको बता दें कि 14 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 439 याचिकाओं पर फैसला देते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे. साथ ही 31 दिसंबर तक परिसीमन पूरा करने को कहा था. लेकिन इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने भी 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था.

डेडलाइन तक चुनाव मुश्किल

वहीं, दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय चुनाव के लिए जारी शेड्यूल में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 22 अप्रैल तय की गई है. इस लिहाज से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक नहीं हो पाएंगे.

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