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Rajasthan News: SIR के बाद राजस्थान में कल जारी होगी मतदाता सूची, अगर नहीं आया नाम तो यह करना होगा 

Rajasthan Voters List 2025: के अनुसार, किसी भी मतदाता का नाम प्रारूप सूची से हटाने से पहले संबंधित ERO/AERO को सुनवाई का अवसर देना होगा और सुनवाई के बाद ही लिखित आदेश जारी किए जाएंगे.

Rajasthan News: SIR के बाद राजस्थान में कल जारी होगी मतदाता सूची, अगर नहीं आया नाम तो यह करना होगा 
राजस्थान में SIR के बाद मंगलवार को मतदाता सूची जारी की जायेगी.

Special Intensive Revision - SIR 2026: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) 2026 के पहले चरण (गणना चरण) के सफल समापन के बाद 16 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. साथ ही, राज्य के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन के बाद बने 61,136 मतदान केंद्रों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा करेंगे.

महाजन ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को प्रारूप सूची के प्रकाशन के संबंध में पूर्व सूचना दी जाए. उन्हें पुनर्गठन के बाद बने नए मतदान केंद्रों की जानकारी भी प्रदान की जाए. प्रारूप मतदाता सूची के साथ ASD (Absentee/Shifted/Dead/Already Enrolled) सूची भी सीईओ राजस्थान और संबंधित डीईओ की वेबसाइट पर एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध रहेगी. सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नवगठित मतदान केंद्रों पर तुरंत बीएलओ और सुपरवाइजर की नियुक्ति सुनिश्चित करें.

मतदाता सूची में नाम जांचने और जुड़वाने का आग्रह

महाजन ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित करें. जिनका नाम सूची में नहीं है, वे फ़ॉर्म-6 और घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर अपना नाम जुड़वाएं. युवा मतदाता जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, उन्हें अग्रिम रूप से फ़ॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.

ERO/AERO को सुनवाई का अवसर देना होगा

महाजन ने स्पष्ट किया कि SIR के अनुसार, किसी भी मतदाता का नाम प्रारूप सूची से हटाने से पहले संबंधित ERO/AERO को सुनवाई का अवसर देना होगा और सुनवाई के बाद ही लिखित आदेश जारी किए जाएंगे. इन मामलों में अपील जिला कलेक्टर (DM) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के समक्ष की जा सकेगी.

उन्होंने बताया कि “हर गाँव, हर वार्ड, हर घर तक” पहुँचकर हर योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के प्रयासों में सीईओ राजस्थान, सभी 41 जिलों के डीईओ, 199 निर्वाचक नामांकन पदाधिकारी (EROs), 52,222 मतदान केंद्रों पर तैनात बीएलओ, लाखों स्वयंसेवक और राजनीतिक दलों द्वारा नामित एक लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) ने जिम्मेदारीपूर्वक योगदान दिया है.

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