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निजी स्कूलों की मनमानी पर लगा अंकुश, अब पेरेंट्स पर नहीं होगा खास दुकानों से किताबें खरीदने का दबाव

नए सेशन में जिले के सभी निजी स्कूलों को इस गाइड लाइन की पालना करनी होगी. डीईओ माध्यमिक सुरेन्द्र सिंह भाटी ने इस सम्बंध में सभी निजी स्कूलों के हेड्स को दिशा निर्देश जारी किए हैं.

निजी स्कूलों की मनमानी पर लगा अंकुश, अब पेरेंट्स पर नहीं होगा खास दुकानों से किताबें खरीदने का दबाव
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Rajasthan News: नया शिक्षा सत्र 2024-25 शुरू होने से एक माह पहले जिले के निजी स्कूलों में चलने वाली किताबों की सूची, लेखक और प्रकाशक का नाम कीमत के साथ अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. प्राइवेट स्कूलों की ओर से एक ही पुस्तक विक्रेता से किताबें खरीदने के लिए पेरेंट्स को पाबन्द करने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी. निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय को मिली शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक ने इस सम्बंध में पांच बिन्दुओं की गाइड लाइन जारी की है. 

नए सेशन में जिले के सभी निजी स्कूलों को इस गाइड लाइन की पालना करनी होगी. डीईओ माध्यमिक सुरेन्द्र सिंह भाटी ने इस सम्बंध में सभी निजी स्कूलों के हेड्स को दिशा निर्देश जारी किए हैं. दरअसल कुछ दिनों पहले पेरेंट्स की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि कुछ प्राइवेट स्कूल उन्हें एक खास दुकान से कितने खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इसके अलावा रेफरेंस बुक भी लागू की जा रही है. डीईओ के निर्देश के मुताबिक अब निजी स्कूलों को अपने यहां से संबंधित किताबों की सूची, प्रकाशक और विक्रेताओं का नाम स्कूल की वेबसाइट पर शो करना होगा.

ये हैं नियम.....

1. गाइडलाइन के अनुसार निजी स्कूल विद्यार्थियों के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म में पांच सालों तक बदलाव नहीं कर सकेंगे.

2. किसी भी शिक्षण सामग्री पर स्कूल का नाम अंकित नहीं होना चाहिए और ना ही स्कूल कैम्पस में किताबों और दूसरी शिक्षण सामग्री का विक्रय किया जाएगा.

3. नया सेशन शुरू होने के एक महीने पहले किताबों की सूची, लेखक, प्रकाशक और कीमत नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा.

4. पेरेंट्स खुले बाजार से स्कूल ड्रेस, टाई और बेल्ट सहित किताबें खरीदने के लिए फ्री होंगे.

5. डीईओ माध्यमिक शिक्षा सुरेन्द्र सिंह भाटी का कहना है कि नए शिक्षा सत्र को लेकर निजी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनकी पालना नहीं किए जाने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

6. संबंधित स्कूल की तरफ से विद्यार्थियों के लिए लगाई जाने वाली किताबें और यूनिफॉर्म कम से कम पांच विक्रेताओं के पास उपलब्ध होनी चाहिए.

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