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This Article is From Dec 01, 2024

धर्मान्तरण और लव-जिहाद पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी बोले- 'कैबिनेट का फैसला सही, अब होगी सख्त कार्रवाई'

राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद भाजपा राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया. जिसमें उन्होंने लव-जिहाद और धर्मान्तरण को प्रदेश के हित में बताया.

धर्मान्तरण और लव-जिहाद पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी बोले- 'कैबिनेट का फैसला सही, अब होगी सख्त कार्रवाई'
राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए.

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद अब भाजपा राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित किया. जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापित किया.

सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अवैध धर्मान्तरण पर प्रहार कर लव जिहाद पर रोक लगाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कनवर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 को कैबिनेट में पास कर इस आवश्यकता को पूरा कर दिया. 

मूल प्रस्तावना में नहीं धर्म निरपेक्षता जैसे शब्द

सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने आगे कहा कि विश्व में भारत एक मात्र ऐसा देश है. जहां 80 प्रतिशत से अधिक हिन्दू जनसंख्या होने के बावजूद पंथनिरपेक्ष देश के रूप में ख्याति प्राप्त है. भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द नहीं थे, लेकिन पुर्ववर्ती सरकारों ने 42वां संविधान संशोधन कर इन शब्दों को जोड़ा गया.

भारत में जहां-जहां सनातन और हिन्दू धर्म के मानने वाले लोग बहुसंख्यक है, वहां सब धर्मों के लोगों को अपना-अपना आचरण और अपनी उपासना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जहां हिन्दू और सनातनी अल्पसंख्यक है वहां समस्या आती है. इसके साथ ही भविष्य में अधिक धर्मान्तरण नहीं हो, इसके लिए कानून की सख्त आवश्यकता थी. 

धर्म परिवर्तन करवाने पर होगी 10 साल की जेल 

सांसद ने आगे कहा कि इस बिल में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई लोभ, प्रलोभन, डर ,कपटपूर्वक, बल पूर्वक, अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा कोई लव-जिहाद के नाम पर, प्रेम के नाम पर, विवाह के लिए या फिर धोखा देकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे भी 10 साल तक की सजा होगी. इसमें व्यक्ति के साथ संस्था को भी शामिल किया गया है.

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