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Rajasthan: रिश्वत लेने के मामले में थानेदार को 4 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 20000 का जुर्माना

कोर्ट ने एक थानेदार को रिश्वत लेने के मामले में 4 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में एक सिपाही और एक दलाल को भी सजा सुनाई गई है.

Rajasthan: रिश्वत लेने के मामले में थानेदार को 4 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 20000 का जुर्माना

Rajasthan News: राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. वहीं भ्रष्ट अधिकारियों के मामले में कोर्ट अब सजा भी सुना रही है. ताजा मामला भीलवाड़ा जिले से है जहां कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एक थानेदार को रिश्वत लेने के मामले में 4 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में एक सिपाही और एक दलाल को भी सजा सुनाई गई है. जबकि कोर्ट ने उनपर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

बताया जाता है कि यह मामला साल 2016 का है जब एसीबी की टीम ने थानेदार प्रेमशंकर हरिजन को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था. 16 मई 2016 को एसीबी की टीम ने थानेदार प्रेमशंकर हरिजन के साथ सिपाही अंकुर कुमार यादव और दलाल मुन्ना खान को ट्रैप किया था.

30 हजार रुपये की ली थी रिश्वत

बताया जा रहा है कि बिजोलिया थाना क्षेत्र के राणा जी का गुड्डा गांव के किसान भारमल ने एसीबी से रिश्वत लेने की शिकायत की थी. किसान से थानेदार प्रेमशंकर हरिजन ने 30 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी. वहीं शिकायत के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन कर आरोपियों को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया था. जिसके बाद थानेदार प्रेमशंकर हरिजन के साथ सिपाही अंकुर कुमार यादव और दलाल मुन्ना खान को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया. तीनों को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था.

वहीं इस मामले में विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पवन कुमार सिंगल ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है. पुलिस की जांच रिपोर्ट और गवाह को सुनने के बाद कोर्ट ने थानेदार प्रेमशंकर हरिजन के साथ सिपाही अंकुर कुमार यादव और दलाल मुन्ना खान को सजा सुनाई है. जिसमें 4 साल की सजा और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.

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