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This Article is From May 23, 2025

RPSC ने जारी किया APO मुख्य परीक्षा का शेड्यूल, जानें कब होगी परीक्षा और कब से डाउनलोड करें प्रवेश-पत्र

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) 1 जून 2025 को अजमेर में सहायक अभियोजन अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-2024 का आयोजन करेगा. यह परीक्षा 181 पदों के लिए है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल 2724 अभ्यर्थी भाग लेंगे. 

RPSC ने जारी किया APO मुख्य परीक्षा का शेड्यूल, जानें कब होगी परीक्षा और कब से डाउनलोड करें प्रवेश-पत्र
राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर.

Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) 1 जून 2025 को अजमेर में सहायक अभियोजन अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-2024 का आयोजन करेगा. यह परीक्षा 181 पदों के लिए हो रही है. इससे पहले 19 जनवरी 2025 को हुई प्रारंभिक परीक्षा में 2724 अभ्यर्थी सफल हुए थे. यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है जो राजस्थान में इस प्रतिष्ठित पद पर अपनी जगह बनाना चाहते हैं.

दो पारियों में होगी परीक्षा

मुख्य परीक्षा दो समय में आयोजित होगी. पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी. दूसरी पाली दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी.

आयोग की संयुक्त सचिव ऋषिबाला श्रीमाली ने बताया कि अभ्यर्थी 29 मई 2025 से आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या एसएसओ पोर्टल से अपने प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि की जरूरत होगी.

परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना जरूरी

परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा. देर होने पर प्रवेश नहीं मिलेगा. सुरक्षा जांच और पहचान प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए यह नियम बनाया गया है. अभ्यर्थियों को समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

जरूरी दस्तावेज लाना अनिवार्य

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लाना होगा. अगर आधार कार्ड की फोटो स्पष्ट नहीं है तो मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य वैध दस्तावेज लाए जा सकते हैं. प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना जरूरी है.

दलालों से रहें सावधान

आयोग ने अभ्यर्थियों को ठगों और दलालों से सतर्क रहने की सलाह दी है. कोई भी व्यक्ति परीक्षा पास कराने का लालच दे तो तुरंत आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212, 2635255 पर शिकायत करें. अनुचित साधनों का उपयोग करने पर आजीवन कारावास और 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है.

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