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RTE Admission 2025: राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के ल‍िए आवेदन का आज अंत‍िम द‍िन, अभ‍िभावकों की बड़ी मांग

RTE Admission 2025: श‍िक्षा का अध‍िकार कानून (RTE) के तहत राजस्‍थान के न‍िजी स्‍कूलों में एडम‍िशन के ल‍िए 25 मार्च से आवेदन शुरू है. 

RTE Admission 2025: राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के ल‍िए आवेदन का आज अंत‍िम द‍िन, अभ‍िभावकों की बड़ी मांग
फाइल फोटो.

RTE Admission 2025: राजस्थान के निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत मुफ्त प्रवेश के लिए आज (7 अप्रैल) आवेदन की अंतिम तिथि है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक 1.60 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन कर द‍िया है. माना जा रहा है कि आज अंतिम दिन होने के कारण यह संख्या और बढ़ सकती है. आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 9 अप्रैल को प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी. अभिभावकों ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है.

आवेदन की अंत‍िम त‍िथ‍ि बढ़ाने की मांग  

संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन ने मीडिया से कहा कि शिक्षा विभाग ने आरटीई आवेदन प्रक्रिया को बहुत कठिन बना दिया है, जिसके कारण कई अभिभावक अपने बच्चों का आवेदन नहीं कर पा रहे हैं. आयु सीमा की पाबंदी के चलते भी कई विद्यार्थी शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं. विभाग को चाहिए कि आयु सीमा में छूट देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाएं, ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके. 

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन के लिए अभिभावकों को RTE पोर्टल पर जाकर अपने प्रोफाइल को अपडेट करना होगा. ऑनलाइन लॉटरी 9 अप्रैल को न‍िकाली जाएगी, जिसके जरिए छात्रों का चयन होगा. चयनित अभ्यर्थियों को 15 अप्रैल तक अपने निर्धारित स्कूलों में रिपोर्ट करना होगा. इसके बाद 16 जुलाई को दूसरी सूची जारी की जाएगी, जिससे वंचित छात्रों को एक और मौका मिलेगा. अंतिम सूची 31 अगस्त तक जारी की जाएगी और इस तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी.  

इन शर्तों को करना होगा पूरा

  • निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदक बच्चों की आयु की गणना 31 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी. 
  • नर्सरी में प्रवेश के लिए 3 से 4 वर्ष, और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 से 7 वर्ष आयु के बच्चे पात्र होंगे. 
  • फ्री एडमिशन के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. 
  • चयनित छात्रों के दस्तावेज़ों का सत्यापन 9 से 21 अप्रैल के बीच किया जाएगा. इसके लिए अभिभावकों को अपने नजदीकी केंद्रों पर दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे. 

जरूरी दस्तावेज़

  • बच्चे का आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र
  • विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • अभिभावकों का जन आधार और आधार कार्ड

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