Salman Khan: बॉलीवुड स्टार सलमान खान पर पान मसाले मामले में जयपुर में उपभोक्ता अदालत में पेश होना था. वहीं पान मसाला का उत्पादन कर एवं भ्रामक प्रचार-प्रसार कर बिक्री करने से जुड़े मामले में अभिनेता सलमान खान को राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग से आंशिक राहत मिली है. चेयरमैन देवेन्द्र कच्छावा की बेंच ने जमानती वारंट पर पुनः सुनवाई करने के आदेश दिए हैं. जबकि गिरफ्तारी वारंट को लेकर अर्जी पर भी सुनवाई होगी.
जमानती और गिरफ्तारी वारंट पर होगी सुनवाई
राज्य आयोग ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिला उपभोक्ता आयोग को तब तक गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि पहले से जारी जमानती वारंट की तामील ना हुई हो. जिला आयोग दोबारा जमानती वारंट जारी कर सकता है. मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग अगली सुनवाई 16 फरवरी को करेगा.
मामले में अब जिला आयोग में जमानती वारंट निरस्त करने और गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अर्जियों पर 9 फरवरी को सुनवाई होगी.
रोक के बाद भी पान मसाले के प्रचार पर अवमानना की अर्जी
पूरा मामला भ्रामक विज्ञापन के प्रचार प्रसार से रोक का है. जिला आयोग के समक्ष विज्ञापन के प्रचार पर रोक लगाने के बाद भी कोटा में साइन बोर्ड लगा कर प्रचार करने पर अवमानना की अर्जी पेश की गई है. परिवादी योगेन्द्र सिंह ने पान मसाला एवं सलमान खान के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया था. सलमान खान पर इलायची युक्त पान मसाला बताकर बिक्री बढ़ाने के आरोप लगाए हैं.
परिवाद में कहा गया कि बिक्री एवं भ्रामक प्रचार बढ़ाने के लिए आमजन के साथ धोखाधड़ी की गई है. 5 और 20 रुपए के पाउच में 4 लाख रुपए प्रति किलो की केसर मिलाना असम्भव है. परिवाद में भ्रामक प्रचार को रोकने एवं 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की मांग की गई है. जिला आयोग के अध्यक्ष जीएल मीणा एवं सदस्यों ने मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
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